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पंजाब सर्विस रूल और आरटीई एक्ट के नियमों मे उलझा शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग एक बार फिर से नियमों में उलझ गया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jun 2021 11:31 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jun 2021 11:31 PM (IST)
पंजाब सर्विस रूल और आरटीई एक्ट के नियमों मे उलझा शिक्षा विभाग
पंजाब सर्विस रूल और आरटीई एक्ट के नियमों मे उलझा शिक्षा विभाग

जागरण संवाददाता चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग एक बार फिर से नियमों में उलझ गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सेवा दे रहे टीचर्स को 31 मई 2020 को आरटीई एक्ट के तहत 15 अनुपूरक छुट्टियां देने का आदेश जारी हुआ था, जिसे मंगलवार को पंजाब सर्विस रूल का नाम देकर दोबारा से 12 कर दिया है।

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समग्र शिक्षा अभियान के तहत सेवा देने वाले टीचर्स की भर्ती एमएचआरडी के नियमों के अनुसार हुई है, जिन्हें वेतन से लेकर हर प्रकार के भुगतान केंद्र सरकार से होता है। अब चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब सर्विस रूल का नाम लेकर एक साल की छुट्टियों को 12 करने के निर्देश जारी किए हैं। एक साल में मिलती हैं छुट्टियां

आरटीई एक्ट के अनुसार टीचर्स को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सुविधाएं मिलती हैं। जिन टीचर्स को सेवा देते हुए विभाग मे 10 साल का समय पूरा हो गया है उनको साल की 15 जबकि 12 साल पूरे कर चुके टीचर्स को साल की 20 अनुपूरक छुट्टियां मिलती हैं। इसी प्रकार के महिलाओं को मातृत्व अवकाश सहित अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सेवा दे रहे टीचर्स को पूर्व शिक्षा सचिव बंसी लाल शर्मा ने छुट्टियां बढ़ाने की पहल की थी जिसका लाभ टीचर्स को एक जून 2020 से मिल रहा था। 32 सौ में एक हजार टीचर्स एसएसए

शिक्षा विभाग के अधीन वर्तमान में 32 सौ टीचर्स सेवा दे रहे हैं। इसमें एक हजार टीचर्स समग्र शिक्षा अभियान से है।


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