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ट्रक में आग लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से किया मना, अब देने होंगे दस लाख रुपये

कमीशन ने इंश्योरेंस कंपनी की ओर से ट्रक मालिक को साढ़े नौ लाख रुपये क्लेम के रूप में देने का आदेश दिया हैै। साथ ही मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये मुआवजा देने को कहा है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Tue, 08 Sep 2020 11:50 AM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2020 11:50 AM (IST)
ट्रक में आग लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से किया मना, अब देने होंगे दस लाख रुपये
ट्रक में आग लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से किया मना, अब देने होंगे दस लाख रुपये

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने इंश्योरड ट्रक को आग लगने के बाद उसका क्लेम नहीं देने वाली इंश्योरेंस कंपनी को दोषी पाते हुए उसके खिलाफ फैसला सुनाया है। कमीशन ने कंपनी की ओर से ट्रक के मालिक कुलदीप शर्मा को 9,48,000 रुपये क्लेम के रूप में देने का आदेश दिया हैै। साथ ही इस दाैरान शिकायतकर्ता कुलदीप को हुई मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये मुआवजा राशि और दस हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए कहा है।

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हरियाणा के जिला यमुना नगर निवासी कुलदीप शर्मा ने कमीशन को दी अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने सेक्टर-9 स्थित रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अपने ट्रक नंबर एचआर58-7565  के लिए इंश्योरेंस पाॅलिसी ली थी। यह पॉलिसी 23 नवंबर,2011 से 22 नवंबर, 2012 तक के लिए थी। दो जून, 2012 को शिकायतकर्ता ने ट्रक के कैबिन को रिपेयर करवाने के लिए दिल्ली स्थित कमल बॉडी बिल्डर्स के पास भेजा हुआ था। इस दौरान वहां पर उनके ट्रक में आग लग गई। उन्हाेंने कंपनी से इसके लिए क्लेम की मांग की। कंपनी ने अपनी तरफ से कितने का नुकसान हुअा, इसके लिए अपना एक कर्मचारी नियुक्त कर दिया। कर्मचारी कुल 17,70,220 रुपये का नुकसान बताया। लेकिन उनकी पॉलिसी 9,50,000 रुपये की थी। लेकिन कंपनी ने साढ़े नौ लाख रुपये भी देने से इंकार कर दिया। इसके बाद परेशान होकर शिकायतकर्ता ने कंज्यूमर कमीशन में केस दायर किया। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कमीशन ने यह फैसला सुनाया है।

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