Move to Jagran APP

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी SIT के सामने नहीं हुए पेश, अस्वस्थ होने का दिया हवाला

बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपित पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी बुधवार को एसआइटी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए असमर्थता जताई। साथ ही किसी अन्य दिन एसआइटी के सामने पेश होने के लिए समय की मांग की।

By Edited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 08:49 PM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 09:24 AM (IST)
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी SIT  के सामने नहीं हुए पेश, अस्वस्थ होने का दिया हवाला
पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी एसआइटी के सामने पेश नहीं हुए। (फाइल फाेटाे)

मोहाली, जेएनएन। बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपित पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी बुधवार को एसआइटी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए असमर्थता जताई। साथ ही किसी अन्य दिन एसआइटी के सामने पेश होने के लिए समय की मांग की। एसआइटी के प्रमुख एसपी (डी) हरमनदीप सिंह हांस, डीएसपी (डी) विक्रमजीत सिंह बराड़, डीएसपी जसविंदर सिंह टिवाणा व एसएचओ राजीव कुमार थाना मटौर में सुमेध सैनी का इंतजार करते रहे।

loksabha election banner

सुमेध सैनी के वकील के अनुसार उनकी तरफ से 29 सितंबर को ही वाट्सएप मैसेज के माध्यम से जाच टीम के चेयरमैन को यह बता दिया गया था कि सुमेध सैनी दिल्ली में हैं। उनकी सेहत ठीक न होने के कारण डॉक्टरों द्वारा उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। इसलिए वह एसआइटी के सामने पेश होने के लिए कोई अन्य दिन चुना जाए।

सूत्रों के मुताबिक अब वीरवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद एसआइटी द्वारा सुमेध सैनी को जांच में शामिल होने के लिए दोबारा नोटिस भेजा जा सकता है। उधर, थाने के बाहर दोपहर तक मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। गौरतलब है कि 28 सितंबर को सुमेध सैनी अपने वकीलों के साथ एसआइटी के सामने पेश हुए थे और एसआइटी द्वारा उनसे करीब 6 घंटे पूछताछ की गई थी।

एसआइटी द्वारा सुमेध सैनी के जवाबों से संतुष्ट न होने के कारण ही सैनी को दोबारा जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। केस ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज उधर, वीरवार एक अक्टूबर को सुमेध सैनी द्वारा किसी अन्य राज्य में केस ट्रांसफर करने की मांग वाली  याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

इसी तरह मोहाली में अदालत में भी सुमेध सैनी द्वारा दायर याचिका पर फैसला होना है, क्योंकि सरकार द्वारा आज ही उस याचिका पर जवाब दाखिल किया जाना है। गौरतलब है कि मामले में सुमेध सैनी की मुश्किलें उस समय और बढ़ गई थीं, जब उनकी टीम के दो पूर्व पुलिस अफसर सरकारी गवाह बन गए और सुमेध सैनी के खिलाफ धारा-302  जोड़ दी गई। सरकारी गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में कहा गया था कि बलवंत ¨सह मुल्तानी पर जुर्म हुए थे और इस कारण उसकी मौत हो गई।

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.