टैक्स भुगतान करने की अंतिम तारीख बढ़ी, लेकिन निगम भेज रहा 31 मई तक जमा कराने का नोटिस
नगर निगम की ओर से ऑनलाइन और ई-संपर्क सेंटर में जाकर टैक्स जमा करवाने की दोनों सुविधा दी हुई है।
चंडीगढ़, जेएनएन। प्रशासन ने शहरवासियों को राहत देते हुए प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स अदा करने के लिए सेल्फ असेसमेंट स्कीम का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब लोग 31 मई की जगह 31 जुलाई तक टैक्स जमा करवाकर छूट ले सकते हैं। लेकिन नगर निगम की ओर से जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनमें टैक्स जमा करवाने की अंतिम तारीख 31 मई ही है, ऐसे में लोगों में भम्र पैदा हो रहा है कि अंतिम तारीख 31 मई है या 31 जुलाई।
नगर निगम की ओर से ऑनलाइन और ई-संपर्क सेंटर में जाकर टैक्स जमा करवाने की दोनों सुविधा दी हुई है। मालूम हो कि सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत हाउस टैक्स जमा करवाने पर 20 और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर दस प्रतिशत की छूट मिलेगी। शहर में 26 हजार कमर्शियल और 70 हजार रिहायशी इमारतें हैं जो टैक्स के दायरे में आती हैं।
सेक्टर-23 के कोठी नंबर-2355 निवासी सुमित चावला का कहना है कि उन्होंने अखबार में नगर निगम का पब्लिक नोटिस पढ़ा था। जिसमें बताया गया था कि टैक्स का भुगतान करने की अंतिम तारीख 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। लेकिन जब नगर निगम की ओर से बिल बनकर आया तो उसे टैक्स भुगतान की अंतिम तारीख 31 मई है। उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा उन्हें भी इसी तरह के बिल आए हैं। ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। नगर निगम के अतिरिक्त कमिश्नर अनिल गर्ग का कहना है कि जो बिल लोगों के घर जा रहे हैं वह लॉकडाउन से पहले ही ¨पट्र हो गए थे जबकि टैक्स का भुगतान करने की अंतिम तारीख बाद में बढ़ाई गई। सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत शहरवासी 31 जुलाई तक हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।