अहातों के लिए फूड लाइसेंस जरूरी करने की मांग
वर्ष 2020-21 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी की तैयारी शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी की तैयारी शुरू कर दी है। पॉलिसी कैसी हो, इस पर रेजिडेंट्स, ट्रेडर्स और बुद्धिजीवी वर्ग से सुझाव मांगे गए हैं। मंगलवार से ही रेजिडेंट्स ने पॉलिसी में बदलाव के लिए सुझाव और शिकायतें भेजनी शुरू कर दी हैं। कई जगह अहातों में तय मानकों को ध्यान में रखते हुए फूड नहीं परोसा जाता। इसको देखते हुए अहातों के लिए भी फूड लाइसेंस और फूड सेफ्टी लॉ एंड रूल्स को लागू करना अनिवार्य होना चाहिए। एडवोकेट अजय जग्गा ने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर और एडवाइजर मनोज कुमार परिदा को चिट्ठी लिखकर यह सुझाव दिया है। अजय जग्गा ने कहा कि सभी अहातों, बार और रेस्टोरेंट में एल्कोमीटर अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही लिकर शॉप का हर कोना सीसीटीवी के दायरे में होने की बात कही है, विशेष तौर पर सेल काउंटर भी। जिससे जुवेनाइल को शराब बेचने पर चेक रखा जा सकेगा। लिकर शॉप को शिक्षण संस्थानों से दूर ही खोलने की मंजूरी दी जाए। यह दूरी कम से कम 200 मीटर होनी चाहिए अभी 50 मीटर है। शराब खरीदने पर वैट इनवोयस अनिवार्य होना चाहिए। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाए। शराब बेचने का समय हो एक
शराब की दुकानों, बार और रेस्टोरेंट में शराब बेचने का समय एक ही रात 11 बजे तक होना चाहिए। ऐसा नहीं होने से यह संविधान के आर्टिकल 14 के तहत संशय पैदा करता है। रेस्टोरेंट में अतिरिक्त चार्ज कर आधी रात 12 बजे तक लिकर सर्व होती है जबकि शॉप पर 11 बजे तक ही शराब बेची जा सकती है। बार के समय में भी बदलाव की सिफारिश जग्गा ने की है। उन्होंने कहा कि बार में सेल, सर्विस और कंजप्शन टाइमिग सुबह 11 से रात एक बजे तक होनी चाहिए। अंतिम ऑर्डर रात 12 बजे के बाद ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लो एल्कोहलिक कंटेंट जैसे इंडियन बीयर और वाइन लाइसेंस फीस नहीं बढ़नी चाहिए। सिटको को भी लीकर वेंड शॉप की अलॉटमेंट ऑक्शन में मौका मिलना चाहिए। कई साल पहले भी पॉलिसी में ऐसा प्रावधान होता था।