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पीजीआइ के पूर्व डायरेक्टर समेत तीन के खिलाफ मानहानि का केस

एक पूर्व कर्मचारी समेत चार लोगों ने पीजीआइ के पूर्व डायरेक्टर समेत तीन अधिकारियों पर मानहानि का केस किया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 08 Apr 2018 12:37 PM (IST)Updated: Sun, 08 Apr 2018 12:37 PM (IST)
पीजीआइ के पूर्व डायरेक्टर समेत तीन के खिलाफ मानहानि का केस

जेएनएन, चंडीगढ़ : कर्मचारियों के एसीआर रिकॉर्ड को लेकर कर्मचारी यूनियन और पीजीआइ प्रशासन आमने सामने हैं। एक पूर्व कर्मचारी समेत चार लोगों ने पीजीआइ के पूर्व डायरेक्टर समेत तीन अधिकारियों पर मानहानि का केस किया है। पीजीआइ द्वारा साल 2010-11 से 2013-14 तक इन चारों कर्मचारियों का एसीआर रिकॉर्ड ठीक नहीं पाया गया। इसको लेकर कर्मचारी यूनियन ने प्रशासन पर जानबूझकर कर्मियों की एसीआर खराब करने के आरोप लगाए। मामले को लेकर अब कर्मचारी कोर्ट चले गए हैं और उन्होंने तीन अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा मानहानि का केस कर दिया। आरोपितों में पूर्व निदेशक डॉ योगेश चावला, डॉ एससी बंसल और डॉ एन खंडेलवाल शामिल हैं। यह केस डॉ. गुरदीप कौर, मोहन लाल गुप्ता, नीलम शर्मा और राजिंदर सिंह ने फाइल करवाया है। राजिंदर सिंह रिटायर हो चुके हैं। मामले को लेकर पहले सेंट्रल ट्रिब्यूनल में भी केस किया गया था। 5 दिसंबर 2017 को एपीलेट अथॉरिटी ने कर्मचारियों की एसीआर को अपग्रेड करना का आदेश दिया था। बाद में सूचित करने के आरोप लगाए

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यूनियन का कहना है कि किसी भी कर्मचारी के एसीआर रिकॉर्ड के बारे में उसी साल सूचित करना पड़ता है। पर प्रशासन ने 2010-11 के रिकार्ड को भी साल 2014 में बताया जो कि नियमों के पूरी तरह खिलाफ है। इसी दौरान 43 कर्मचारियों के रिकार्ड को गुड और वेरी गुड बताया गया था । प्रशासन द्वारा जानबूझ कर कर्मचारियों की एसीआर खराब की गई है, लेकिन हम पीछे नही हटेंगे। इन्होंने बहुत प्रताड़ना झेली है। हर कर्मचारी द्वारा 5 लाख मानहानि मुआवजा मागा गया है।

अश्रि्वनी मुंजाल, अध्यक्ष, पीजीआइ कर्मचारी यूनियन।


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