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सीपीसीसी ने दो इंडस्ट्रियल यूनिटें बंद करने के आदेश दिए

पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन करने पर दो इंडस्ट्रियल यूनिटो पर कार्रवाई की है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 10:41 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 10:41 PM (IST)
सीपीसीसी ने दो इंडस्ट्रियल यूनिटें बंद करने के आदेश दिए
सीपीसीसी ने दो इंडस्ट्रियल यूनिटें बंद करने के आदेश दिए

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (सीपीसीसी) ने पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन करने पर दो इंडस्ट्रियल यूनिटो पर कार्रवाई की है। इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित इलेक्ट्रो प्लेटिग और सर्विस स्टेशन इंडस्ट्रियल यूनिट को सीपीसीसी ने आदेश जारी किए हैं। इन दोनों की ओर से लगातार एनवायरमेंट एक्ट एंड रूल्स की वॉयलेशन की जा रही थी। बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद दोनों यूनिटें पर्यावरण अधिनियम का पालन नहीं कर रही थी। जिसके तहत सीपीसीसी ने मंगलवार को यह कार्रवाई की। सीपीसीसी ने जो ऑर्डर जारी किए हैं, उसके मुताबिक दो इंडस्ट्रीज को बंद करने और इनके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी काटने को कहा गया है। जबकि 60 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जोकि कंसेंट कंडीशन फॉलो नहीं कर रहीं। इन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। डिपार्टमेंट ने इस संदर्भ में एक लेटर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी भेजा है। जिसमें दो इंडस्ट्रीज के बिजली कनेक्शन को काटने के लिए कहा गया है। सभी इंडस्ट्रीज और बाकी यूनिट्स जो चंडीगढ़ में हैं। उनको चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से कंसेंट लेना जरूरी है। इसको लेकर कमेटी की तरफ से रेगुलर चेकिग की जाती है। चेकिग के दौरान पता चला कि इनमें से कई यूनिट्स ऐसी हैं। जो कंसेंट प्रोविजन को फॉलो ही नहीं कर रही थीं। इसके चलते 60 इंडस्ट्रियल यूनिटों को अब शोकॉज नोटिस दिया गया है। बिना ट्रीट किए पानी डाला जा रहा सीवरेज में

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इंडस्ट्रियल यूनिट का खराब पानी जो सीवरेज में जा रहा है। उसकी क्वालिटी एनवायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) रूल्स, 1986 के जनरल स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती। यानी यहां से कई यूनिटें बिना ट्रीट किए ही पानी सीवरेज में डाल रहे हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स सीपीसीसी, सीपीसीबी और एमओईएफ एंड सीसी से प्रमाणित लेबोरेट्री से वेस्ट वाटर, नॉयस वगैरह की जो रिपोर्ट रेगुलर कमेटी को सबमिट करनी होती है, वो नहीं करवाई जा रही है।


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