अगर आपका मोबाइल भी रिपेयर के बावजूद हो गया खराब, तो जरूर पढ़ें ये खबर Chandigarh News
दुकानदार ने मोबाइल डिस्पले के लिए पांच हजार रुपये लिये। लेकिन कुछ दिनों में डिस्पले ने काम करना बंद कर दिया। यही नहीं दुकानदार ने दोबारा मोबाइल ठीक करने से भी मना कर दिया
चंडीगढ़ [राजन सैनी]। कंज्यूमर फाेरम ने सेक्टर-22 स्थित मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान मिस्टर केवल पर हर्जाना लगाया है। फोरम ने दुकानदार द्वारा शिकायतकर्ता को उसके पांच हजार रुपये वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को इस दौरान हुई परेशानी के लिए 2500 रुपये मुआवजा राशि और 2500 रुपये केस खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है।
हिमाचल प्रदेश के बद्दी निवासी गौरव विश्वराज ने 4 नवंबर, 2018 को उक्त दुकान को अपने मोबाइल की स्क्रीन डिस्पले और बैक कवर ठीक करवाने के लिए दिया था। इसके बाद जब गौरव ने मोबाइल मांगा तो कई दिनों तक दुकानदार उसे टालता रहा। 11 नवंबर, 2018 को दुकानदार ने उसको मोबाइल दे दिया और पांच हजार रुपये रिपयेरिंग के बदले में लिये। लेकिन कुछ दिन बाद ही मोबाइल डिस्पले ने काम करना बंद कर दिया। जब दुकानदार को इसके बारे मेंं बाेला गया ताे उसने मोबाइल को ठीक करने से मना कर दिया और पैसे भी वापस करने से मना कर दिया। परेशान होकर गौरव ने कंज्यूमर फोरम को दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए उक्त दुकान के मालिक ने दलील दी कि उन्होंने मोबाइल को ठीक कर शिकायतकर्ता को एक घंटे तक चलाकर चेक करने को दिया था। संतुष्टि होने के बाद ही शिकायतकर्ता ने पैसे दिए थे। डिस्पले एक बार ठीक करने के बाद उसकी कोई वारंटी नहीं होती। इसके साथ ही जिस समय शिकायतकर्ता को मोबाइल दिया गया था तब उन्होंने मोबाइल को चेक किया था आैर वह ठीक था। लेकिन एक हफ्ते बाद मोबाइल की स्क्रीन डिस्पले खराब होने और बैक कवर टूटे होने की बात कही गई। इसलिए दुकानदार की इसमें कोई गलती नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें