भाजपा के मेयर प्रत्याशी कालिया की सैलरी अटैच करने का आदेश, चुनाव जीते तो बढ़ जाएगा मानदेय
कोर्ट के आदेश पर नगर निगम कमिश्नर केके यादव ने भाजपा पार्षद राजेश कालिया की सैलरी अटैच करने के निर्देश जारी दिए हैं।
जासं, चंडीगढ़ : कोर्ट के आदेश पर नगर निगम कमिश्नर केके यादव ने भाजपा पार्षद राजेश कालिया की सैलरी अटैच करने के निर्देश जारी दिए हैं। इस आदेश के तहत कुल सैलरी का एक तिहाई भाग ही काटा जाएगा। इसका जवाब भी नगर निगम की ओर से जिला अदालत में दे दिया गया है। नगर निगम ने अदालत को बताया कि नियमों के अनुसार एक तिहाई मानदेय ही काटा जा सकता है। इस पर अब हर माह नगर निगम भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार की सैलरी का एक तिहाई भाग अदालत में जमा करवाएगा।
मालूम हो कि 10 लाख रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में जिला अदालत ने कालिया को हर माह मिलने वाले सैलरी अटैच करने के आदेश दिए हैं। इस समय निर्वाचित पार्षद की सैलरी प्रति माह 12 हजार रुपये हैं। ऐसे में 4 हजार रुपये हर माह अदालत में नगर निगम जमा करवाएंगा। जबकि कालिया इस आदेश के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं।
कालिया के मेयर पद का चुनाव जीतने की स्थिति में उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। नगर निगम के मेयर का मानदेय हर माह 40 हजार रुपये हैं। मालूम हो नगर निगम में कालिया ऐसे पार्षद होंगे, जिनको हर माह मिलने वाले सैलरी का एक हिस्सा कटकर अदालत में जमा होगा। वहीं जो शिकायतकर्ता हरीश छाबड़ा ने कालिया को चेक बाउंस के मामले में आरोपी बनाने की पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की हुई है, उस पर सुनवाई की अगली तारीख बुधवार को एक मई तय हो गई है।