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फर्जी दस्तावेज देकर अपने नाम कराई BMW कार, कोर्ट ने लगाया 25 लाख का जुर्माना Chandigarh News

कार मालिक रतनदीप ने जब वाहन वेबसाइट पर जाकर कार की जानकारी निकाली तो वह हैरान रह गया कि उसकी कार बिना उनकी जानकारी के दिल्ली निवासी राहुल के नाम पर कर दी गई।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sun, 29 Sep 2019 11:14 AM (IST)Updated: Sun, 29 Sep 2019 11:14 AM (IST)
फर्जी दस्तावेज देकर अपने नाम कराई BMW कार, कोर्ट ने लगाया 25 लाख का जुर्माना Chandigarh News
फर्जी दस्तावेज देकर अपने नाम कराई BMW कार, कोर्ट ने लगाया 25 लाख का जुर्माना Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। फर्जी दस्तावेज देकर एक बीएमडब्ल्यू कार अपने नाम पर करवाने वाले दिल्ली निवासी राहुल पर जिला अदालत की जज मीनाक्षी गुप्ता की कोर्ट ने 25 लाख रुपये फाइन लगाया था। कोर्ट के इस आदेश को राहुल ने एडिशनल सेशन जज राजीव गोयल की कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन अब राहुल को इस अदालत से भी कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने मीनाक्षी गुप्ता की कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश को पूरा करने के आदेश दिए हैं।

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ये है पूरा मामला

सेक्टर-33 निवासी रतनदीप सिंह ने दिल्ली निवासी हेमंत पुरी और रौनक तिवारी से एक बीएमडब्ल्यू कार 23 लाख रुपये में खरीदी थी। लेकिन थोड़े दिन बाद ही कार में खराबी आई तो कार मैकेनिक को दिखाई जिसने दो लाख रुपये का खर्चा बताया। हेमंत और रौनक के कहने पर रतन ने कार को ठीक करवाकर पैसे दे दिए। कार की आरसी रतनदीप के नाम पर हो गई। बाद में हेमंत ने रतनदीप को कहा कि कोई उनकी कार को खरीदना चाहता है। रतनदीप ने कार दे दी। लेकिन जब कईं दिनों तक कार के बारे में कोई बात ही नहीं हुई तो रतनदीप ने चंडीगढ़ स्थित रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेसिंग अथॉरिटी (आरएलए) विभाग को कार की लोकेशन पता करने के बारे में कहा। जब वहां से कोई मदद नहीं मिली तो रतनदीप के दोस्त ने उसको वाहन वेबसाइट के बारे में बताया। इस वेबसाइट पर जाकर रतनदीप ने कार की जानकारी निकाली तो वह हैरान रह गए कि उनकी कार बिना उनकी जानकारी के दिल्ली निवासी राहुल के नाम पर कर दी गई।

रतनदीप का आरोप था कि हेमंत, रौनक, राहुल ने मिलकर फर्जी दस्तावेज लगाकर उनकी कार को राहुल के नाम पर किया। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की तो राहुल को इसमें आरोपित पाया था और उसे गिरफ्तार किया था।  

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