चंडीगढ़ में रानी देवी के कत्ल मामले में दोषी को उम्र कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना
चंडीगढ़ में अक्टूबर-2018 में रानी देवी के हुए कत्ल मामले में एडिशनल जिला सेशन जज की अदालत ने सुनील कुमार पांडे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गवाह ना होने के कारण व आरोपित के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के आधार पर सलाखों के पीछे जाना पड़ा है।
मोहाली, जेएनएन। चंडीगढ़ में अक्टूबर-2018 में रानी देवी के हुए कत्ल मामले में थाना लालडू में दर्ज मामले में एडिशनल जिला सेशन जज की अदालत ने सुनील कुमार पांडे को धारा-302 में उम्र कैद की सजा व 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी कर रहे एडीशनल जिला अटॉर्नी मंजीत सिंह ने बताया कि मौके का गवाह ना होने के कारण व आरोपित के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के आधार पर सबूतों को देखते हुए सुनील कुमार पांडे को सलाखों के पीछे जाना पड़ा है।
पुलिस के मुताबिक आरोपित ने क्राइम पेट्रोल देखकर साजिश के तहत एक कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अदालत में 23 के करीब गवाह पेश किए थे। प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपित सुनील कुमार पांडे जिस मकान में रह रहा था उस मकान में रानी देवी अपने पति विजय कुमार के साथ रह रही थी। आरोपित ने विजय कुमार को उस कंपनी में नौकरी लगवा दी जहां वह भी नौकरी करता था। इस दौरान रानी देवी व सुनील कुमार पांडे में दोस्ती हो गई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई।
रानी देवी गर्भवती हो गई तो सुनील कुमार पांडे ने उसे बच्चा गिराने के लिए कहा, तो रानी देवी ने मना कर दिया। 9 अक्टूबर 2018 को सुनील कुमार पांडे ने साजिश के तहत रानी को यह कहकर अपने साथ ले गया कि वह उसको किसी और राज्य में ले जाकर अपने साथ रखेगा। रानी देवी उसके साथ चली गई और सुनील कुमार पांडे ने लालडू के नदजीक एक खंडहर में बिल्डिंग में ले गया जहां उसकी इंटें मारकर हत्या कर दी थी ।
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