Move to Jagran APP

फिल्म 'एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के खिलाफ याचिका सुनवाई से पहले ली वापस, यह है कारण

विवादित फिल्‍म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंजाब के एक कैबिनेट मंत्री के बेटे ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 09 Jan 2019 10:38 AM (IST)Updated: Wed, 09 Jan 2019 04:00 PM (IST)
फिल्म 'एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के खिलाफ याचिका सुनवाई से पहले ली वापस, यह है कारण
फिल्म 'एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के खिलाफ याचिका सुनवाई से पहले ली वापस, यह है कारण

चंडीगढ़, जेएनएन। सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रही फिल्म 'दि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' का विवाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया। इस फिल्‍म पर रोक लगाने के लिए पंजाब के एक कैबिनेट मंत्री के पुत्र ने याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय कर दिया, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले इसे वापस ले लिया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने यह कदम इस फिल्‍म पर रोक के लिए दायर याचिका को दिल्‍ली हाई कोर्ट द्वारा खरिज किए जाने के कारण उठाया।

loksabha election banner

बता दें कि गुरु हरसराय (फिरोजपुर) से विधायक व कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी के पुत्र अनुमीत सिंह सोढी ने चर्चित फिल्‍म 'दि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर पंजाब में रोक लगाने के लिए मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने सेंसर बोर्ड से फिल्म को मिली मंजूरी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने का फैसला किया था।

यह भी पढ़ें: हड़प्पाकाल में था प्रेम का समृद्ध संसार, राखीगढ़ी में खुदाई में मिला 'प्रेमी युगल' का कंकाल

याचिका में सेट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म को दी गई मंजूरी को गलत बताया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के चरित्र के इर्द-गिर्द घूमती है और इससे उनकी छवि धूमिल होती है। सीबीएफसी के नियमों के अनुसार किसी जीवित व्यक्ति के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए उसकी मंजूरी आवश्यक है।

अनुमीत सिंह के वकील कन्नन मलिक ने हाईकोर्ट से मंगलवार को ही सुनवाई की मांग की। उनका कहना था कि चूंकि फिल्म के प्रदर्शित होने में सिर्फ तीन दिन बचे हैं और इसके ट्रेलर जारी किए जा चुके हैं, लेेेेकिन चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई किए जाने के आदेश दिए।

यह भी पढ़ें: पंजाब में नीलाम होंगे 550 प्राइवेट कॉलेज, नोटिस के बावजूद नहीं मिल रहे खरीदार

इसके बाद बुधवार को याचिकाकर्ता को पता चला कि दिल्‍ली हाईकोर्ट ने फिल्‍म पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अनुमति सिंह के वकील ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा याचिका पर सुनवाई से पहले ही इसे वापस ले लिया।

उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने 'दि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' नाम से पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक की कहानी के आधार पर यह फिल्म बनाई गई है। अनुपम खेर अभिनीत इस फिल्‍म को लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.