वारंटी पीरियड में iPhone-7 ठीक करने से इन्कार, कंज्यूमर फोरम ने कंपनी पर लगाई बड़ी पेनाल्टी
कंज्यूमर फाेरम ने कंपनी को शिकायतकर्ता को मोबाइल के 58900 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिए हैं।
जासं, चंडीगढ़। वारंटी पीरियड में महंगे आईफोन को ठीक नहीं करना एप्पल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कंपनी को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फाेरम ने कंपनी को शिकायतकर्ता को मोबाइल के 58,900 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पांच हजार रुपये केस खर्च और पांच हजार रुपये मुआवज राशि के तौर पर भी देनी होगी।
शिमला निवासी मोहन लाल ने मई, 2017 में आईफोन-7 खरीदा था। कंपनी ने मोबाइल की एक साल की वारंटी दी थी। दिसंबर, 2017 में फोन की डिस्पले और बैटरी में दिक्कत आनी शुरू हो गई, जिसे कंपनी ने ठीक कर दिया। इसके बाद जनवरी, 2018 में मोबाइल में फिर दिक्कत आनी शुरू हो गई। शिकायतकर्ता ने फिर से मोबाइल कंपनी को दे दिया। लेकिन इस बार कंपनी ने मोबाइल लेकर वापस ही नहीं किया। परेशान होकर मोहनलाल ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी। फोरम ने दाेनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंपनी पर पेनाल्टी लगाई है।