क्लेम के पूरे पैसे नहीं देना इंश्योरेंस कंपनी को पड़ा महंगा, कंज्यूमर फोरम ने दिया ये आदेश Chandigarh News
कंज्यूमर फोरम ने कंपनी द्वारा शिकातयकर्ता को क्लेम की रकम से कम दिए 83 हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही दस हजार रुपये मुआवजाआैर सात हजार रुपये केस खर्च भी देने होंगे।
चंडीगढ़ [राजन सैनी]। क्लेम के पूरे पैसे नहीं देना सेक्टर-35 स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने कंपनी द्वारा शिकातयकर्ता को क्लेम की रकम से कम दिए 83 हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दस हजार रुपये मुआवजा राशि आैर सात हजार रुपये केस खर्च देने का भी आदेश दिया है।
सेक्टर-44 निवासी मेघा अहलूवालिया ने कंज्यूमर फोरम को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह एक्सिस बैंक में सिनियर मैनेजर के रूप में काम करती है। उक्त कंपनी की तरफ से बैंक कर्मचारियों का एक ग्रुप इंश्योंरेंस किया गया था। जिसमें मेघा के पिता अचल रहेजा को भी इंश्योरेंस कवर दिया गया था। यह कवर 1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितंबर, 2017 तक के लिए था। 30 अगस्त, 2017 काे अचल रहेजा को हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल वालों ने इलाज का कुल बिल 2,33,031 रुपये बनाया।
मेघा ने कंपनी को सभी दस्तावेज भेजकर इंश्योरेंस क्लेम के लिए मांग की। लेकिन कंपनी ने 2,33,031 रुपये में से 1,49,676 रुपये ही दिए। जब कंपनी को इसके बारे में पूछा गया तो उसने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। परेशान होकर मेघा ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी। वहीं सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है।
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