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Carry Bag के लिए पैसे वसूलने पर कंज्यूमर फाेरम ने दाे स्टाेराें पर लगाया 20 हजार जुर्माना Chandigarh News

फोरम ने यह जुर्माना एलांते मॉल स्थित मिनसो और अरविंद लाइफ स्टाइल ब्रेंड लिमिटेड पर लगाया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं से Carry Bag के लिए चार्ज किए पैसे भी वापस करने काे कहा है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 11:08 AM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 03:08 PM (IST)
Carry Bag के लिए पैसे वसूलने पर कंज्यूमर फाेरम ने दाे स्टाेराें पर लगाया 20 हजार जुर्माना Chandigarh News
Carry Bag के लिए पैसे वसूलने पर कंज्यूमर फाेरम ने दाे स्टाेराें पर लगाया 20 हजार जुर्माना Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन।  Consumer forum ने कैरी बैग का चार्ज वसूलने के दो मामलों में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-एक के एलांते मॉल स्थित मिनसो और अरविंद लाइफस्टाइल ब्रैंड लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। फाेरम ने दाेनों काे कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में दस-दस हजार जुर्माने के रूप में जमा कराने अाैर शिकायतकर्ताओं से लिए पैसे भी वापस करने काे कहा है। फोरम ने इस दौरान शिकायतकर्ताओं को हुई मानसिक परेशानी के लिए एक-एक हजार रुपये मुआवजा राशि और 500-500 रुपये केस खर्च के रूप में देने का आदेश भी दिया है।

पहला मामला: पंचकूला सेक्टर-दो निवासी मालविका डढवाल ने बताया कि इसी साल 15 अगस्त को एलांते माॅल स्थित मिनसो स्टोर में सामान खरीदने के लिए गई थी। स्टोर ने 760 रुपये का बिल बनाया। जब घर आकर बिल चेक किया तो वह हैरान रह गई कि स्टोर कर्मचारियों ने कैरी बैग के लिए दस रुपये चार्ज वसूला हुआ है।

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मालविका का कहना है कि उन्होंने कैरी बैग खरीदने में कोई इच्छा नहीं दिखाई दी थी। लेकिन उन्हें बिना बताए ही कैरी बैग का चार्ज वसूला गया। जब मिनसो स्टोर से अपना पक्ष रखने के लिए कोई नहीं आया तो फोरम ने उसे एक्स पार्टी घोषित करते हुए मालविका के हक में फैसला सुनाया।

दूसरा मामला: सेक्टर-44 डी निवासी राजिंद्र सिंह ने फोरम को दी शिकायत में बताया कि वह फेज-एक स्थित अरविंद लाइफ स्टाइल ब्रेंड लिमिटेड में इसी साल सात जुलाई को सामान खरीदने गया था। स्टोर ने बिल 176.25 रुपये का बनाया। लेकिन जब चेक किया तो देखा कि  कर्मचारियों ने कैरी बैग के लिए बिल में 6.15 रुपये चार्ज वसूला है।

राजिंद्र ने बताया कि वह कैरी बैग नहीं खरीदना चाहते थे,लेकिन उन्हें बिना बताए ही कैरी बैग का चार्ज वसूला गया। मामले में स्टोर का पक्ष रखने के लिए जब कोई नहीं आया तो फोरम ने उसे एक्स पार्टी घोषित करते हुए यह फैसला सुनाया है।

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