Move to Jagran APP

इंश्योरेंस कंपनी नहीं दिया पॉलिसी का क्लेम, कंज्यूमर फोरम ने सुनाया ये फैसला Chandigarh News

फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को पांच लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। साथ ही 25 हजार रुपये मुआवजा राशि और दस हजार रुपये केस खर्च के तौर पर देने होंगे।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sat, 24 Aug 2019 02:42 PM (IST)Updated: Sat, 24 Aug 2019 02:42 PM (IST)
इंश्योरेंस कंपनी नहीं दिया पॉलिसी का क्लेम, कंज्यूमर फोरम ने सुनाया ये फैसला Chandigarh News

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कंज्यूमर फोरम ने इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम न देने पर युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर हर्जाना लगाया है। फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को पांच लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये मुआवजा राशि और दस हजार रुपये केस खर्च देने का भी आदेश दिया है।

loksabha election banner

हरियाणा के कुरूक्षेत्र निवासी कामिनी भट्टनागर कंज्यूमर फोरम को दी शिकायत में बताया कि उनके पति दीपक भट्टनागर पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में वकील थेे। बार काउंसिल ने उक्त कंपनी से ग्रुप में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ली हुई थी। इसमें उनके पति को भी कवर किया हुआ था। यह पॉलिसी 3 नवंबर, 2016 से 2 नवंबर, 2017 तक के लिए थी। दीपक द्वारा ली गई इस पॉलिसी की नॉमिनी कामिनी भट्टनागर है। बताया कि दीपक 15 फरवरी, 2017 को उनकी बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। कामिनी को दीपक द्वारा ली गई पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं होने की  वजह से उन्होंने काफी समय बाद उक्त कंपनी को क्लेम देने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया।

परेशान होकर कामिनी ने कंज्यूमर फोरम में कंपनी के खिलाफ शिकायत दी। कंपनी ने दलील देते हुए कहा कि नियमों के हिसाब से दीपक का पोस्टमार्टम होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं करवाया गया और शिकायतकर्ता ने 30 दिन के भीतर क्लेम के लिए मांग नहीं की और न ही उन्हें सूचित किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला सुनाया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.