हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम देने से कंपनी ने किया मना, अब भरना होगा हर्जाना Chandigarh News
कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को शिकायतकर्ता के इलाज में खर्च हुए 192285 रुपये नौ प्रतिशित ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़ [राजन सैनी]। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेने के बावजूद उसका लाभ देनेे से मना करना द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के इलाज में खर्च हुए 1,92,285 रुपये नौ प्रतिशित ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये मुअवाजा राशि और दस हजार रुपये केस खर्च भी देने काे कहा है।
सेक्टर-27 निवासी ज्योत्सना उक्त कंपनी से 28 अप्रैल, 2017 से 27 अप्रैल, 2018 के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। 20 फरवरी, 2018 काे ज्योत्सना की तबीयत खराब हो गई और इलाज के लिए उन्हे पंचकूला सेक्टर-26 स्थित एक अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां इलाज के बाद अस्पताल वालों ने 1,92,285 रुपये बिल बनाया। जब ज्याेत्सना ने कंपनी से क्लेम की मांग की तो कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। परेशान हाेकर ज्योत्सना ने कंज्यूमर फोरम में कंपनी के खिलाफ शिकायत दी।
वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि नियमों के हिसाब से शिकायतकर्ता को क्लेम नहीं दिया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है।
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