सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन पर कंज्यूमर फोरम ने लगाया हर्जाना, जानिए पूरा मामला Chandigarh News
फोरम ने शिकायतकर्ता द्वारा दिए हुए रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ लौटाने और शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशान के लिए दस हजार रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। कंज्यूमर फोरम ने सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ज्यादा रिटर्न का लालच देकर शिकायतकर्ता को पैसे नहीं देने पर अब कंपनी को दोषी पाते हुए उस पर हर्जाना लगाया है। फोरम ने शिकायतकर्ता द्वारा दिए हुए एक लाख 800 रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ लौटाने और इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशान के लिए दस हजार रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सात हजार रुपये केस खर्च के रूप में भी देने के लिए कंपनी को कहा है।
डड्डूमाजरा कॉलोनी में निवासी रशपाल सिंह ने उपभोक्ता फोरम में लखनऊ स्थित सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सेक्टर-22बी स्थित सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और डड्डूमाजरा कॉलोनी निवासी घनश्याम एस आर्या के खिलाफ अपने वकील पंकज चांदगोठिया और सपना वासुदेवा की मदद से शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि वह घनश्याम को पिछले कई सालों से जानते है। उन्होंने ही शिकायतकर्ता को सहारा इंडिया स्कीम में इन्वेस्ट करने की सलाह दी। बताया कि इस स्कीम में उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। बातों में आकर शिकायतकर्ता ने वर्ष 5 सितंबर 2012 को एक लाख 800 रुपये छह साल के लिए एफडीआर के रूप में जमा कराए। छह साल बाद शिकायतकर्ता ने जब अपने पैसे वापस लेने के लिए कंपनी से संपर्क किया तो उनकी तरफ से पैसे देने में आनाकानी की गई। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज किया। अब फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।
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