वारंटी में पड़े मोबाइल में को ठीक करने से किया मना, अब देना होगा हर्जाना Chandigarh News
अदालत ने शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए 3500 रुपये मुआवजा राशि और 3500 रुपये केस खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़ [राजन सैनी]। वारंटी में पड़े मोबाइल को ठीक न करना मोबाइल कंपनी को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने मोबाइल कंपनी और आॅनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा शिकायतकर्ता काे मोबाइल के 3899 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए 3500 रुपये मुआवजा राशि और 3500 रुपये केस खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है।
सेक्टर-45 निवासी राजेश शर्मा ने फ्लिपकार्ट से यू यूरेका का मोबाइल 6499 रुपये में ऑनलाइन खरीदा था। यह मोबाइल अपने रिश्तेदार को गिफ्ट किया था। मोबाइल खरीदने के कुछ ही महीनों बाद इसमें समस्या आनी शुरू हो गई। इसके बाद जब कंपनी से मोबाइल को ठीक करने के लिए या फिर मोबाइल बदलने के लिए कहा गया तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। परेशान होकर राजेश ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ जिसके बाद उसे एक्स पार्टी घोषित करते हुए अब फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है।
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