केस की सुनवाई में पेश नहीं होने पर डोमिनोज पर 2 हजार जुर्माना, अलग बैग के वसूले थे 13 रुपये
डोमिनोज को एक मामले की सुनवाई पेश न होना मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फाेरम ने उस पर पेश नहीं होने के चलते 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
चंडीगढ़, [राजन सैनी]। डोमिनोज को एक मामले की सुनवाई पेश न होना मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फाेरम ने उस पर पेश नहीं होने के चलते 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। एडवोकेट पंकज चंदगोथिया ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज की थी कि डोमिनोज ने उनसे कैरी बैग के अलग से चार्ज वसूल किया है। चंदगोथिया ने बताया कि उन्होंने अपने ड्राइवर को भेज कर सेक्टर-8 स्थित डोमिनोज ब्रांच से पिज्जा लाने के लिए कहा था। ड्राइवर जब पिज्जा लेने गया तो डोमिनोज ने उससे 13.33 रुपये कैरी बैग के अलग से वसूल किए। चंदगोथिया ने बताया कि फोरम के पिछले निर्देशों के मुताबिक कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक से कैरी बैग के पैसे अलग से वसूल नहीं कर सकता। बताया कि कैरी बैग पर डोमिनोज ने अपना विज्ञापन भी दिया हुआ है जो कि फ्री में मार्केटिंग करने का जरिया है। बताया कि अगर वह कैरी बैग न ले तो क्या हाथ में ही गर्म पिज्जा लेकर आता। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद अब 14 जनवरी को डोमिनोज ने पेश हाेकर अपना जवाब देना था। लेकिन वह मामले की सुनवाई के दाैरान पेश ही नहीं हुए। जिसके बाद फाेरम ने डोमिनोज को एक्स पार्टी घोषित कर दिया। एक्स पार्टी घोषित होने पर डोमिनोज ने इन आदेशों के खिलाफ रिविजन पीटीशन दायर की। लेकिन फाेरम ने उन्हें मामले की सुनवाई के दौरन पेश नहीं हाेने के चलते 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं सोमवार को पेश होकर डोमिनोज ने अपना जुर्माना फोरम में भर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
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