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चार लाख खर्च करने पर भी नहीं उगे सिर के बाल, ऑस्ट्रेलियाई शख्स को मिलेगा 11 लाख मुआवजा

सिर के बाल उगाने में नाकाम शहर की एक क्लीनिक को अब ऑस्ट्रेलिया के डेविड एलेग्जेंडर को करीब चार लाख का मुआवजा देना पड़ेगा।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Fri, 14 Dec 2018 02:13 PM (IST)Updated: Fri, 14 Dec 2018 02:13 PM (IST)
चार लाख खर्च करने पर भी नहीं उगे सिर के बाल, ऑस्ट्रेलियाई शख्स को मिलेगा 11 लाख मुआवजा
चार लाख खर्च करने पर भी नहीं उगे सिर के बाल, ऑस्ट्रेलियाई शख्स को मिलेगा 11 लाख मुआवजा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : सिर के बाल उगाने में नाकाम शहर की एक क्लीनिक को अब ऑस्ट्रेलिया के डेविड एलेग्जेंडर को करीब चार लाख का मुआवजा देना पड़ेगा। डेविड सेक्टर-17 स्थित रेविवा क्लीनिक द्वारा गिरते बालों को रोकने और नए बाल उगाने के लिए किए जाने वाले हेयर ट्रीटमेंट का विज्ञापन देखकर चंडीगढ़ आए थे। इसके बाद उन्होंने उक्त क्लीनिक से चार लाख रुपये में हेयर ट्रीटमेंट करवाया था। लेकिन ट्रीटमेंट करवाने का उनको कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दायर की। कंज्यूमर कोर्ट ने सुनवाई के बाद रेविवा क्लीनिक को डेविड को खर्च किए गए 4 लाख रुपये समेत कुल 10.65 लाख रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं। 

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शिकायत के अनुसार, एलेग्जेंडर 25 जुलाई 2012 को ऑस्ट्रेलिया से चंडीगढ़ आए थे। यहां उन्होंने सेक्टर-17 स्थित रेविवा क्लीनिक में हेयर ट्रीटमेंट करवाया। इसके लिए उन्होंने क्लीनिक को चार लाख रुपये चुकाए। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया चले गए। ट्रीटमेंट का कोई लाभ न होने पर वह दोबारा जून, 2014 में चंडीगढ़ आए और क्लीनिक में दोबारा ट्रीटमेंट करवाकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। इस बार भी जब उनको कोई फायदा नहीं मिला तो उन्होंने रेविवा क्लीनिक को इस बारे में मेल किया। लेकिन, डेविड को क्लीनिक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने वकील के जरिए कंज्यूमर फोर्म में मुआवजे के लिए याचिका दायर की।

इस पर रेविवा क्लीनिक की ओर से दायर जवाब में कहा गया कि डेविड ने क्लीनिक को समय रहते मेल नहीं किया। इसलिए मुआवजे की मांग को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने क्लीनिक द्वारा डेविड को चार लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस दौरान डेविड को हुई परेशानी के लिए 6 लाख और 65 हजार रुपये केस खर्च और मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।

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