ग्राहक से कैरी बैग के 18 रुपये वसूलना बिग बाजार को पड़ा महंगा, कंज्यूमर कमीशन ने लगाया पांच हजार रुपये हर्जाना
जिला कंज्यूमर कमीशन ने ग्राहक से कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज करने की शिकायत पर बिग बाजार पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कमीशन ने यह पांच हजार रुपये कंज्यूमर लीगल एंड अकाउंट में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
चंडीगढ़ [राजन सैनी]। जिला कंज्यूमर कमीशन ने ग्राहक से कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज करने की शिकायत पर बिग बाजार पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कमीशन ने यह पांच हजार रुपये कंज्यूमर लीगल एंड अकाउंट में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही ग्राहक से कैरी बैग के लिए वसूले हुए 18 रुपये वापस करने और इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए 100 रुपये मुआवजा राशि देने के लिए भी कहा है। कमीशन ने इसके साथ ही 1100 रुपये केस खर्च के रूप में भी देने का आदेश दिया है।
सेक्टर चार निवासी आशुतोष होशियारपुरी ने जिला कंज्यूमर कमीशन को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एलांते माल में चल रहे बिग बाजार स्टोर में 26 मई, 2019 को सामान खरीदने के लिए गए थे। सामान खरीदने के बाद जब वह बिलिंग काउंटर पर पैसे जमा करवाने के लिए गए तो कर्मचारी ने 395.89 रुपये सामान की कीमत के साथ 18 रुपये अलग से कैरी बैग के लिए जमा किए हुए थे। उन्होंने कर्मचारी को बताया भी कि कैरी बैग के लिए पैसे वसूलना गैर कानूनी है लेकिन वह नहीं माना और उनसे 18 रुपये वसूले। परेशान होकर आशुतोष ने कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया।
वहीं अपना पक्ष रखते हुए बिग बाजार ने दलील दी कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। उन्होंने स्टोर में हर जगह कैरी बैग चार्ज के लिए डिस्प्ले किया हुआ है। साथ ही ग्राहक से पूछने के बाद ही उन्हें कैरी बैग दिया गया था। इसलिए उनकी तरफ से सेवा में कोई कोताही नहीं बरती गई है। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ही जिला कंज्यूमर कमीशन ने यह फैसला सुनाया है।