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खरीदी हुई हेल्थ पॉलिसी का नहीं दिया लाभ, अब कंपनी को देना होना हर्जाना Chandigarh News

कंज्यूमर फोरम ने शिकायतकर्ता को क्लेम के 145823 रुपये देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये दने को कहा है।

By Sat PaulEdited By: Published: Sat, 07 Dec 2019 11:07 AM (IST)Updated: Sun, 08 Dec 2019 09:59 AM (IST)
खरीदी हुई हेल्थ पॉलिसी का नहीं दिया लाभ, अब कंपनी को देना होना हर्जाना Chandigarh News
खरीदी हुई हेल्थ पॉलिसी का नहीं दिया लाभ, अब कंपनी को देना होना हर्जाना Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। कंज्यूमर फोरम ने खरीदी हुई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम नहीं देने पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर हर्जाना लगाया है। फोरम ने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को क्लेम के 1,45,823 रुपये देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये और केस खर्च के रूप में दस हजार रुपये देने के लिए कहा है।

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सेक्टर-28 निवास संजय रॉय ने अपनी शिकायत में बताया कि 26 मार्च, 2013 को उन्होंने उक्त कंपनी से इजी हेल्थ फ्लोटर स्टैंडर्ड पॉलिसी खरीदी। इसके लिए दाे लाख रुपये दिए। इसके बाद इसी साल 31 मार्च को उक्त कंपनी से ही ऑपटिमा रिस्टोर पॉलिसी ली, जिसके लिए तीन लाख रुपये दिए। इसके बाद हर साल दोनों पॉलिसी को रिन्यू करवाते रहे। 11 सितंबर, 2014 को संजय किसी काम से पुणे गए। वहां उनकी तबीयत खराब हो गई जिसके बाद उन्होंने वहीं अस्पताल में चेकअप करवाया और वापस चंडीगढ़ आकर पीजीआइ में एडमिट हुए। 12 सितंबर को पीजीआइ के डॉक्टर्स ने उनकाे दिल की समस्या की वजह से स्टंट डाल दिया।

इसके लिए 9155 रुपये का बिल बना। संयज ने इलाज के लिए आए 1,45,823 रुपये का पूरा खर्चे का बिल उक्त इंश्योरेंस कंपनी को दिया। लेकिन कंपनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया। परेशान होकर संजय ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। वहीं अपने पक्ष में दलील देते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि शिकायतकर्ता पिछले सात साल से डायबटिक मरीज है। इसलिए क्लेम नहीं दिया जा सकता। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है।

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