पुअर कनेक्शन के चलते सेल्युलर को 15 हजार का जुर्माना
पूअर कनेक्शन के चलते कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश जारी कर सेल्युलर कंपनी को 15 हजार रुपये देने के आदेश जारी किए हैं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पूअर कनेक्शन के चलते कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश जारी कर सेल्युलर कंपनी को 15 हजार रुपये देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें से की 5 हजार रुपये लिटिगेशन चार्ज भी देने को कहा है। दरअसल, शहर के एक रेजिडेंट ने इंटरनेशनल सेल्युलर कंपनी का सिम कनेक्शन लिया था, जोकि उस कंपनी का सिम यूएसए में इस्तेमाल करने के लिए अपने साथ ले गया, लेकिन पूअर कनेक्शन के चलते उपभोक्ता यूएसए में कंपनी की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सका, उपभोक्ता ने इंटरनेशनल सेल्युलर कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया। जहां से उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को 15 हजार रुपये देने के आदेश जारी किए। वहीं, कंज्यूमर कोर्ट में मेट्रिक्स सेल्युलर कंपनी के प्रतिनिधि का कहना था कि सिम कभी भी डी एक्टिवेट नहीं किया गया था। हो सकता है उपभोक्ता अनिल अहूजा के मोबाइल हैंड सेट में कोई तकनीकी खराबी रही हो। जिसके चलते कनेक्शन में दिक्कत आ रही हो। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने सेल्युलर कंपनी पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। यह था मामला
दरअसल, सेक्टर-4 के रहने वाले अनिल अहूजा ने 25 मई 2017 को मेट्रिक्स सेल्युलर कंपनी की सेवाएं ली थी। 31 मई से 13 जुलाई 2017 तक वो यूएसए में था। 31 मई 2017 को उसे कनेक्शन एक्टिवेट कर दिया गया। जब उसे इस सेल्युलर कंपनी का कनेक्शन का यूएसए में इस्तेमाल करना चाहा, तो पूअर कनेक्शन के चलते अनिल अहूजा न तो किसी से ढंग से संपर्क कर पा रहे थे, न हीं किसी के फोन कॉल्स अटैंड कर पा रहे थे। वहीं, अनिल अहूजा कंज्यूमर कोर्ट में दी अपनी शिकायत में बताया था कि तीन दिन बाद ही इस सेल्युलर कंपनी का कनेक्शन डी-एक्टिवेट हो गया। जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी हुई। अहूजा ने कहा कि दोबारा से कनेक्शन को एक्टिवेट कराने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए लेकिन कनेक्शन टाइम पर एक्टिवेट नहीं हुआ।