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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 25, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

CoronaVirus: पंजाब में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू, मास्‍क न पहनने पर जुर्माना दोगुना हुआ, होटलों पर भी पाबंदी

By Sunil Kumar JhaEdited By:
Published: Wed, 25 Nov 2020 02:39 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 02:54 PM (IST)

पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने आज कोरोना वायरस के राज्‍य में बढ़ते मामले को देखते हुए बड़ी घोषणा ...और पढ़ें

पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह। (फाइल फोटो)
पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब सरकार ने राज्‍य में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर बुधवार को बड़ा कदम उठाने की घोषणा की। राज्‍य के मुख्‍यमंत्री कैप्‍अन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि पंजाब में शहरों और नगरों में नाइट कर्फ्यू  लगाया जाएगा। यह 1 दिसंबर से लागू होगा। यह रात 10 बजे से संब पांच बजे तक लागू रहेगा। उन्‍होंने कोरोना के दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए चरणबद्ध ढंग से लागू किए जाने वाली पाबंदियों की भी जानकारी दी।इसके साथ ही राज्‍य सरकार ने मास्‍क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि भी दोगुनी कर दी है। इसके साथ ही होटल और रेस्‍टोरेटों के लिए भी पाबंदी लगाई गई है। ये रात 9.30 बजे तक ही खुल सकेंगे।

राज्‍य के शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुब‍ह पांच बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

बता दें कि दिल्‍ली-एनसीआर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही पंजाब में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और इससे लोगों की मौतें हो रही हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण का खतरा बढ़ गया है। मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस कोविड-19 (Covid-19) से दोबारा की स्थिति गंभीर हो गई है और पंजाब में भी दूसरी लहर की आशंका है।

मास्‍क न पहनने और शारीरिक दूरी का पालन न करने पर अब 1000 रुपये जुर्माना

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में नए प्रतिबंधों का आदेश दिया। उन्‍होंने कहा कि सभी शहरों और शहरों में रात के कर्फ्यू को फिर से लागू किया जाएगा। यह 1 दिसंबर से लागू होगा। इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने या शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करना होगा। इसका उल्‍लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि अब 500 रुपये के बदल 1000 रुपये होगी।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि 15 दिसंबर को हालत की समीक्षा की जाएगी। मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने सभी होटलों, रेस्तरांओं और मैरिज पैलेसों के लिए भी पाबंदी की घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि होटल, रेस्‍टोरेंट और मैरिज पैलेस रात 9.30 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को हर हाल में काेरोना को लेकर जारी गाइडलाइन और उपायों का पालन करना होगा। लापरवाही बरतने वालों को किसी हालत में बख्‍शा नहीं जााएगा।

एक सरकारी प्रवक्‍ता ने बताया कि राज्‍य में कोरोना के संक्रमण काे फैलने से रोकने के उपायों को सख्‍ती से लागू करने के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। मास्‍क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये जुर्माना लगेगा।

प्रवक्‍ता ने कहा कि दिल्ली से पंजाब में इलाज के लिए कोरोना वायरस के मरीजों की बड़ी संख्‍या को देखते हुए अस्‍पतालों में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं को बेहतर और व्‍यापक बनाने का फैसला किया गया है। राज्य में सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में बेड उपलब्धता की समीक्षा और इसे बढ़ाने का  भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन को संबंधित विभागों के साथ काम करने और निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए व्‍यवस्‍था करने को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।