एम्यूजमेंट/थीम पार्क घोटाले में आरोप तय करने को बहस होगी शुरू Chandigarh News
मंगलवार को अजय चंद्रा के अलावा उक्त तीनों आरोपित कोर्ट में पेश हो गए। तीनों को अदालत ने नियमित जमानत दे दी।
चंडीगढ़, जेएनएन। सारंगपुर में 73.65 एकड़ जमीन पर बनने वाले एम्यूजमेंट/थीम पार्क से जुड़े घोटाले के मामले में आरोपितों पर आरोप तय करने के लिए अब दोनों पक्षों में बहस शुरू होगी। मंगलवार को सीबीआइ की स्पेशल अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
कोर्ट ने मामले के आरोपितों तत्कालीन एडवाइजर ललित कुमार, गृह सचिव कृष्ण मोहन शर्मा, यूटी टूरिज्म डायरेक्टर विवेक अत्रे और यूनिटेक लिमिटेड के डायरेक्टर अजय चंद्रा को बतौर आरोपित कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किए थे। मंगलवार को अजय चंद्रा के अलावा उक्त तीनों आरोपित कोर्ट में पेश हो गए। तीनों को अदालत ने नियमित जमानत दे दी।
मामले की अगली सुनवाई अब पांच फरवरी को होगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की प्रारंभिक जांच के आधार पर गृह मंत्रलय ने वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल एसएफ रोडिग्स को मामले की सीबीआइ जांच की सिफारिश की थी। यूटी प्रशासक के आदेश पर एम्यूजमेंट थीम पार्क घोटाले की सीबीआइ जांच के आदेश हुए थे।
मामले में सीबीआइ ने चार अक्टूबर 2010 को मामले में उक्त सभी के खिलाफ धोखाधड़ी और क्रप्शन एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को की जाएगी। देखना होगा की अगली सुनवाई पर मामले के आरोपितों में से कौन-कौन पेश होता है।