'जीने के लिए चाहिए पैसा, संपत्ति बेचने का मिले कानूनी अधिकारी...', चंडीगढ़ की 73 वर्षीय कैंसर पीड़िता की राष्ट्रपति से गुहार
चंडीगढ़ में संयुक्त संपत्ति के हिस्से की बिक्री पर रोक से परेशान 73 वर्षीय कैंसर पीड़ित विधवा पूजा कपूर ने ...और पढ़ें

चंडीगढ़ में संयुक्त संपत्तियों के हिस्सों की बिक्री पर लगी है रोक। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
चंडीगढ़ में संयुक्त संपत्तियों के हिस्सों की बिक्री पर लगी रोक।
संयुक्त संपत्ति का कानूनी हिस्सा बेचने की अनुमति मांगी।
इलाज और जीवनयापन के लिए धन की आवश्यकता बताई।
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में संयुक्त संपत्तियों के हिस्सों की बिक्री पर लगी रोक से परेशान 73 वर्षीय विधवा ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई है। कैंसर से जूझ चुकीं सेक्टर-15 बी स्थित मकान नंबर 1010 की मालकिन पूजा भारत कपूर ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपनी संपत्ति का कानूनी हिस्सा बेचने की अनुमति देने और मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करने की मांग की है।
इस पत्र की प्रतियां प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, चंडीगढ़ के प्रशासक और यूटी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। पूजा कपूर ने पत्र में बताया कि वह कैंसर सर्वाइवर हैं और उपचार के बाद भी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं।
उनके पति का निधन हो चुका है। सीमित शारीरिक गतिशीलता और आर्थिक परेशानियों के कारण इलाज, देखभाल और सम्मानजनक जीवनयापन के लिए धन की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में पंजीकृत सेल डीड के माध्यम से उन्होंने सेक्टर-15 बी के मकान में एक निर्धारित हिस्से का स्वामित्व हासिल किया था। यह खरीद सुप्रीम कोर्ट के 10 जनवरी 2023 के फैसले से पहले हुई थी। उनका दावा है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने भी उनके स्वामित्व को मान्यता दी थी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला बना आधार
उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन की ओर से 9 फरवरी 2023 को जारी सार्वजनिक नोटिस की व्याख्या के चलते परिवार से बाहर के व्यक्ति को संपत्ति का हिस्सा बेचने या हस्तांतरित करने में बाधा आ रही है। इससे वह अपनी संपत्ति का बाजार मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रही हैं।
पूजा कपूर ने राष्ट्रपति से वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित संपत्ति मालिकों के लिए विशेष मानवीय व्यवस्था बनाने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह चंडीगढ़ की विरासत को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपनी कानूनी संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार चाहती हैं।
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