Chandigarh Weekend Curfew News: चंडीगढ़ में शनिवार-रविवार को कर्फ्यू लागू, जानें क्या रहेंगे नियम
चंडीगढ़ में कर्फ्यू शनिवार सुबह पांच से शुरू होकर सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा। केवल सुबह छह से नौ बजे तक नेबरहुड पार्क में सैर की मंजूरी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दो बजे तक होम डिलीवरी के लिए खुल सकती हैं।
चंडीगढ़, जेएनएन। शनिवार-रविवार को दो दिन वीकेंड कर्फ्यू रखने को निर्णय लिया गया है। कर्फ्यू शनिवार सुबह पांच से शुरू होकर सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा। केवल सुबह छह से नौ बजे तक नेबरहुड पार्क में सैर की मंजूरी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दो बजे तक होम डिलीवरी के लिए खुल सकती हैं। कोई व्यक्ति खुद घरों से बाहर निकलकर सामान लेने जाता है या किसी और वजह से बाहर मिला तो उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनदीप सिंह बराड़ ने यह आदेश जारी किए हैं। अब सप्ताह में और दिन भले ही पाबंदियां कम हो गई हैं। मार्केट भी तीन बजे तक खुल रही है लेकिन वीकेंड कर्फ्यू में पाबंदियां रहेंगी।इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। पैदल, वाहन से ट्रैवल नहीं कर सकता। रोड या पब्लिक प्लेस पर खड़े नहीं हो सकते।
सिर्फ इन्हें रहेगी छूट
लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, इमरजेंसी, नगर निगम स्टाफ, एग्यूक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस, मिलिट्री, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, एक्रीडिटेटिड मीडिया पर्सन, कोविड ड्यूटी में लगी गवर्नमेंट मशीनरी को आईडेंटिटी कार्ड दिखाने पर ही आवाजाही की मंजूरी होगी।
यह खुलेगा और बंद रहेगा
-हॉस्पिटल, केमिस्ट शॉप और एटीएम 24 घंटे खुल सकते हैं।
-गर्भवति महिला और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के लिए हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को छूट रहेगी।
-आवश्यक सामान से जुड़ी शॉप जो डेयरी एंड मिल्क बूथ, मीट एंड फिश, ब्रेड बेचती हैं वह दो बजे तक होम डिलीवरी के लिए खुल सकती हैं।
-रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, होटल फूड ज्वाइंट, मॉल में बने फूड ज्वाइंट होम डिलिवरी के लिए रात 10 बजे तक खुल सकते हैं। होम डिलिवरी स्टाफ को होटल-रेस्टोरेंट द्वारा जारी आईडी कार्ड के आधार पर ही जाने की मंजूरी रहेगी।
-मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट काम कर सकती हैं। लेबर को लाने ले जाने वाले वाहन को मंजूरी रहेगी। स्टाफ को आईकार्ड या पास यूनिट जारी करेगी। जानकारी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के साथ भी साझा करनी होगी।
ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल के लिए
- किसी भी तरह के जरूरी और गैर जरूरी सामान की शहर और दूसरे राज्यों में आवाजाही की मंजूरी है। इन्हें पास की जरूरत नहीं है।
-किसी भी पैसेंजर वाहन या व्यक्ति को शहर में या शहर से बाहर जाने के लिए पास जारी कराना होगा। कहां से कहां जाना है इसकी वैरीफिकेशन के बाद ही पास जारी होगा।
-रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और एयरपोर्ट जाने और आने वाले पैसेंजर को छूट रहेगी।ृ
-वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जिन्हें एग्जाम देने या एग्जाम ड्यूटी के लिए जाना है उन्हें एडमिट और आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर जाने की मंजूरी दी जाएगी।
-सभी वेक्सीनेशन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर, डिस्पेंसरी, मेडिकल फेसिलिटी कर्फ्यू के दौरान खुले रहेंगे। वैक्सीनेशन और टेस्ट कराने के लिए जाया जा सकता है।
-पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित पास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जारी किए जाएंगे।
-एसडीएम की मंजूरी के बाद शादी होगी। केवल 20 लोग शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में 10 लोगों को मंजूरी रहेगी।
-मैरिज ऑर्गेनाइजर्स अन्य व्यक्ति जिन्हें कर्फ्यू मूवमेंट पास चाहिए वह फोन नंबर- 01722700076, 01722700341 पर संपर्क कर जारी करा सकते हैं। www.admser.chd.nic.in/dpc पर विजिट कर ऑनलाइन भी पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। एचसीएस प्रद्द्युमन और आरएलओ संजीव कोहली को पास जारी करने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है।