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Chandigarh Traffic Rules: चंडीगढ़ में हेलमेट पहनने वालों का भी कटेगा चालान, पढ़िए पुलिस क्यों कर रही कार्रवाई

चंडीगढ़ में बाइक सवार के हेलमेट नहीं पहनने पर ट्रैफिक पुलिस चालान तो करती ही है लेकिन हेलमेट पहनने पर भी चालान कट सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइक राइडर छोटी छोटी बातों को अनदेखा करते हैं जिस वजह से पुलिस उनका चालान काटती है।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Sat, 08 Oct 2022 05:05 PM (IST)Updated: Sat, 08 Oct 2022 05:05 PM (IST)
शहर में महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। फाइल फोटो

कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़। Chandigarh Traffic Rules: सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की ट्रैफिक पुलिस नियमों की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की सख्ती का लोगों को अंदाजा है। क्योंकि शहर की सड़कों पर वाहन चालक छोटी सी गलती करने पर भी बच नहीं पाते। वहीं चंडीगढ़ की ट्रैफिक पुलिस भी यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को छोड़ती नहीं। तो ऐसे में जरूरी है कि यातायात नियमों का पालन करें, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई जैसे चालान और भारी भरकम जुर्माने से बच नहीं सकते हैं।

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ये तो बात थी चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की। अब यहां आपको बता रहे हैं कि टू-व्हीलर राइडर व उसके साथ पीछे वाली सीट पर सवार के लिए हेलमेट पहनने के क्या नियम हैं। अगर इन नियमों के तहत हेलमेट नहीं लगाया तो आपका चालान कटना तय है। 

शहर में बाइक सवार के हेलमेट नहीं पहनने पर ट्रैफिक पुलिस चालान तो करती ही है लेकिन हेलमेट पहनने पर भी चालान कट सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइक राइडर छोटी छोटी बातों को अनदेखा करते हैं, जिस वजह से पुलिस उनका चालान काटती है।  

हेलमेट पहनने के बाद भी कट रहा चालान 

बाइक राइडिंग के दौरान अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है और आपने उसकी स्ट्रिप को लॉक नहीं किया है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटेगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये चालान होगा। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बाइक राइडिंग के दौरान हेलमेट की स्ट्रिप जरूर लगी हो।

आइएसआइ मार्का हेलमेट नहीं तो भी चालान 

चलिए हेलमेट पहनने का दूसरा नियम यह है कि जो हेलमेट बाइक राइडर लगा रहा है वह आइएसआइ मार्का हो। मोटर व्हीकल एक्ट 194डी के मुताबिक अगर बाइक सवार बिना हेलमेट होगा तो तो उसका एक हजार रुपये का चालान कटेगा। वहीं अगर बिना आइएसआइ मार्का हेलमेट पहना होगा तो भी एक हजार रुपये का चालान होगा।

चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी

चंडीगढ़ में दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य पहले से ही है। महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है। चाहे वह टू-व्हीलर चला रही हैं या पीछे वाली सीट पर बैठी हों उन्हें हेलमेट पहनना होगा। वहीं अब बच्चों के लिए भी हेलमेट लगाना जरूरी कर दिया गया है। दो पहिया वाहन पर सवार बच्चे की उम्र चार साल के ज्यादा है तो हेलमेट जरूरी है। चंडीगढ़ में हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार रुपये का चालान और ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल करने का प्रावधान है। 


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