जेब्रा लाइन से आगे खड़ी पीसीआर का चालान, नए नियमों के तहत देना होगा डबल जुर्माना Chandigarh News
सेक्टर40-41 लाइट पॉइंट पर रेड लाइट होने के बाद पुलिस पीसीआर जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर खड़ी थी। किसी राहगीर ने सोशल मीडिया पर इसकी चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को शिकायत दी थी।
चंडीगढ़, जेएनएन। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जेब्रा क्रॉसिंग के आगे खड़ी पुलिस पीसीआर का टीवीएसआई चालान किया गया। नए नियमों के अनुसार जुर्माने का डबल चलान राशि पुलिस विभाग को भुगतनी पड़ेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्टर40-41 लाइट पॉइंट पर रेड लाइट होने के बाद पुलिस पीसीआर जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर खड़ी थी। इस दौरान किसी राहगीर ने सोशल मीडिया के माध्यम से चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस विभाग में शिकायत दे दी। मामला संज्ञान में आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत पीसीआर की लोकेशन चेक करने के बाद उसका टीवीएसआई चालान कर दिया।
गौरतलब हो कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पहला चालान चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हुआ था। पंजाब पुलिस कर्मी ने एक्टिवा चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने का ऑफेंस किया था। शिकायत मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने एक्टिवा की डिटेल चेक की तो दूसरे दस्तावेज भी एक्सपायर मिले थे। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कुल ₹5000 का चालान किया था। पुलिसकर्मियों को डबल राशि के तहत ₹10000 जमा करना पड़ेगा।
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