दिन दिहाड़े सेक्टर-40 में की थी युवक की हत्या, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका
याचिका में हरप्रीत ने दलील दी थी कि उसका नाम भी दर्ज एफआइआर में नहीं हैै। उसकी उम्र भी अभी 19 वर्ष है। केस ट्रायल अभी लंबा चल सकता है और जेल में कोरोना का भी खतरा है।
चंडीगढ़, जेएनएन। जिला अदालत ने सेक्टर-40 में दिनदिहाड़े एक युवक की हत्या करने के मामले में आरोपित हरप्रीत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपनी याचिका में हरप्रीत ने दलील दी थी कि उसका नाम भी दर्ज एफआइआर में नहीं हैै। उसकी उम्र भी अभी 19 वर्ष है। केस ट्रायल अभी लंबा चल सकता है और जेल में उसे कोरोना महामारी होने का भी खतरा है।
वहीं सरकारी पक्ष के वकील ने हरप्रीत की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि वारदात के समय की सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि हरप्रीत ने उस समय अमित कटोच के सिर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल मारी दी। इसी आधार पर हरप्रीत को गिरफ्तार किया गया। आरोपित के अंगुलियों के निशान भी बोतल पर मिले थे। केस में अभी गवाहों की गवाही होनी है। ऐसे में आरोपित गवाहों और सुबुतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता हैं। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने हरप्रीत की याचिका को खारिज कर दिया। मामले में हरप्रीत के अलावा रजत तिवारी, रित्विक भारद्वाज, तिलक और चेतन सिंह आरोपित है।
मामला पिछले वर्ष,जून का है। रजत तिवारी और अमित कटोच की पहले से किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश थी। अमित किसी काम से सेक्टर-40 की मार्केट में गया था जहां पर उक्त आरोपितों ने उस पर हमला किया। इससे अमित की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपितों पर आइपीसी की धारा 302, 147, 148, 149 और 34 के तहत केस दर्ज किया था।
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