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रिक्शा चालक हत्या मामले में मरते दम तक जेल में रहेगा दोषी Chandigarh News

29 मई 2017 को पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर-17 स्थित एसबीआइ ब्रांच के बरामदे में एक रिक्शा चालक का शव पड़ा है। पुलिस को शिकायत एसबीआइ के सिक्योरिटी गार्ड ने दी थी।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sun, 22 Dec 2019 10:56 AM (IST)Updated: Sun, 22 Dec 2019 10:56 AM (IST)
रिक्शा चालक हत्या मामले में मरते दम तक जेल में रहेगा दोषी Chandigarh News
रिक्शा चालक हत्या मामले में मरते दम तक जेल में रहेगा दोषी Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। हत्या के मामले में जिला अदालत ने दोषी को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान उत्तराखंड के जिला नैनीताल के गांव तल्लीताल के रहने वाले सूरज गिरि गोस्वामी के तौर पर हुई और वह यहां कैंबवाला में किराये रहता था। वहीं, मृतक की पहचान मूल रूप से यूपी निवासी रिक्शा चालक सुखराज के रूप में हुई थी।

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दर्ज मामले के मुताबिक 29 मई 2017 को पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर-17 स्थित एसबीआइ ब्रांच के बरामदे में एक रिक्शा चालक का शव पड़ा है। पुलिस को शिकायत एसबीआइ के सिक्योरिटी गार्ड हरीश चंद्रपाल ने दी थी। हत्या की सूचना मिलते ही सेक्टर-17 थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। देखा कि रिक्शा चालक सुखराज का गला तेजधार हथियार से काट रखा था। फर्श और दीवारों पर खून के निशान लगे हुए थे। सुखराज के शव के पास ही रिक्शा खड़ी हुई थी। रिक्शा में रखे उसके सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रखी थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

चोरी की नीयत से आया था आरोपित

जांच के दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर 16 जून 2017 को सूरज को सेक्टर-17 से ही गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में गोस्वामी ने जुर्म भी कबूल किया था। कैंबवाला में रहते हुए वहां लोगों की जेब काटता था। जांच में सामने आया था कि वह सुखराज का सामान चोरी करने की नीयत से आया था। सुखराज का सामान चोरी करते समय उसका झगड़ा हुआ जिसके बाद उसने सुखराज का गला रेतकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था।

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