मेल कैटेगरी में फीमेल कांस्टेबल को एएसआइ नियुक्त करने के आदेश
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अगर कोई महिला कैंडिडेट, जोकि किसी पोस्ट के लिए योग्य है और वह पोस्ट पुरुषों के लिए रिजर्व है और खाली पड़ी है, तो योग्य फीमेल कैंडिडेट को मेल कैटेगरी में रिजर्व पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा। बता दें शनिवार को कैट ने एक ऐसा ही फैसला सुनाया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात एक महिला को मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व कैटेगरी में खाली पड़ी पोस्ट पर एएसआइ भर्ती करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए कैट ने पुलिस को विचार विमर्श कर रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है। ताकि महिला कांस्टेबल को मेल कैटेगरी में खाली पड़ी एएसआइ की पोस्ट पर नियुक्ति दी जा सके। एडवोकेट रोहित सेठ ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने फरवरी 2007 में विज्ञापन निकालकर चंडीगढ़ पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआइ) के रिक्त पड़े 20 पदों के लिए आवेदन मागे थे। 20 में से 8 पोस्टें सामान्य श्रेणी के पुरुषों, 2 पोस्ट जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए थी। प्रशासन की ओर से रिजर्व कैटेगरी की पोस्टों को भी मिलाकर कुल 16 पोस्टें रखी गई थी। इसी तरह सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए कुल 4 पोस्टें रखी गई थी। जसकीरन दीप कौर को सबसे अधिक 59 अंक लाने पर 16वा नंबर मिला था। महिला कांस्टेबल ने अपना दावा किया, लेकिन चंडीगढ़ ने सीट उसे देने के बजाय पुरुष कैटेगरी के उस उम्मीदवार को दे दी, जो परीक्षा की जारी की गई मेरिट लिस्ट में 58 नंबर के साथ मेरिट सूची में 18वें पायदान पर था। दो साल पहले दायर की थी याचिका
जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ पुलिस में बतौर कास्टेबल तैनात जसकीरन दीप कौर (32) ने चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 26 अक्टूबर 2016 को निकाले गए आदेशों के बाद कैट में याचिका दायर की थी। पुलिस ने दिया था पुरुष कोटे में नियुक्त न करने का हवाला
महिला कास्टेबल ने खुद को एएसआइ नियुक्त करने को लेकर दी गई रीप्रेजेंटेशन में कहा कि उन्हें 59 नंबर मिले हैं। वह मेरिट लिस्ट में 16वें नंबर पर है। लेकिन पुलिस ने महिला कांस्टेबल की फरियाद इसलिए खारिज कर दी, क्योंकि वह महिला थी, पुरुष कोटे में खाली पड़ी सीट पर नियुक्त नहीं की जा सकती थी। जबकि ओबीसी कैटेगरी के एक कैंडिडेट को पुरुष कोटे में खाली पड़ी सीट पर नियुक्त कर लिया गया था, जबकि उस कैंडिडेट के महिला कांस्टेबल से मेरिट लिस्ट में कम नंबर थे। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के बाद दिए आदेश
मामले में ट्रिब्यूनल ने सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश जारी कर महिला कास्टेबल को उसकी प्लेसमेंट की तारीख से एएसआइ नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब दूसरे व्यक्ति की अप्वाइंटमेंट बिना किसी अंतर के कर दी गई, तो महिला कास्टेबल को केवल इस ग्राउंड पर प्रमोट न करना कि सीट पुरुष कैटेगरी के लिए रिजर्व है और वह महिला है। इसका कोई अर्थ नहीं बनता।