चंडीगढ़ PG संचालक पर FIR; किराये का मकान, मालिक से अनुमति ली न नियमों का पालन किया
चंडीगढ़ के सेक्टर-23 में एक मकान को निजी उपयोग के लिए किराये पर लेकर उसमें बिना अनुमति पीजी चलाने का ...और पढ़ें

मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने पीजी संचालकों पर किया केस दर्ज।
HighLights
सेक्टर-23 में निजी मकान में अवैध पीजी संचालन।
पीजी की वजह से आसपास रहने वाले लोग हुए परेशान।
मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-23 स्थित एक मकान को निजी उपयोग के लिए किराये पर लेकर उसमें बिना अनुमति पीजी (पेइंग गेस्ट) चलाने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर सेक्टर-17 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सेक्टर-40ए निवासी पंकज गर्ग ने शिकायत दी कि उन्होंने सेक्टर-23डी स्थित मकान नंबर 3502/2 प्रदीप कुमार और अन्य को निजी इस्तेमाल के लिए किराये पर दिया था। आरोप है कि किरायेदारों ने मकान मालिक को बताए बिना पीजी आवास सुविधा शुरू कर दी।
आवश्यक सरकारी अनुमति और नियमों का पालन किए बिना व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दीं, जिससे आसपास के लोगों को भी परेशानी होने लगी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 223 के तहत एफआईआर दर्ज की।
