Move to Jagran APP

चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग, प्राइवेट स्कूलों को बैलेंस शीट जल्द अपलोड करने के लिए निश्चित समय दे शिक्षा विभाग

हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्कूलों को आमदन के साथ खुद के खर्च को भी बताना होगा। यह जानकारी अलग-अलग हेड बनाकर स्कूलों को बैलेंस शीट में डालनी होगी। उसमें बिजली पानी के खर्च के साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी तक का हिसाब देना होगा।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Sat, 29 May 2021 03:58 PM (IST)Updated: Sat, 29 May 2021 03:58 PM (IST)
स्कूलों को बैलेंस शीट में आमदन के साथ खुद के खर्च को भी बताना होगा।

चंडीगढ़, जेएनएन। शहर के प्राइवेट स्कूल (Chandigarh Private Schools) को बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक करने के हाई कोर्ट के फैसले का चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्वागत किया है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि अदालत के निर्देश जारी होने के बाद बैलेंस शीट को जल्द अपलाेड करवाने में चंडीगढ़ शिक्षा विभाग (Chandigarh Education Department) एक्शन लेगा और अभिभावकों काे राहत मिल सकेगी।

loksabha election banner

उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल 2020 को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स से फीस लेने के गुहार लगाई थी। उस समय स्कूलों ने क्लियर किया था कि उन्हें टीचर्स की सैलरी देने के लिए स्टूडेंट्स से फीस लेनी अनिवार्य है। उस समय चंडीगढ़ प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने के लिए अपील की थी, जिसे प्राइवेट स्कूल मान भी गए थे। 2020-2021 का सत्र पूरा होने और नया 2021-2022 सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूलों ने फीस को बढ़ाने के साथ पूरी फीस भरने का अभिभावकों को फरमान भेज दिया है। अभिभावकों की तरफ से विरोध करने के बाद कुछ स्कूलों ने बढ़ाई हुई फीस को कम करके केवल ट्यूशन फीस लेने की बात कही जबकि कुछ बड़े स्कूलों ने फीस में किसी प्रकार की कटौती नहीं की।

बैलेंस शीट में आमदन के साथ खर्च की देनी होगी जानकारी

हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्कूलों को आमदन के साथ खुद के खर्च को भी बताना होगा। यह जानकारी अलग-अलग हेड बनाकर स्कूलों को बैलेंस शीट में डालनी होगी। उसमें बिजली पानी के खर्च के साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी तक का हिसाब देना होगा। इसी प्रकार से यदि किसी स्कूल का ग्राउंड कोचिंग के लिए या फिर अन्य गतिविधि के लिए इस्तेमाल होता है तो वह किस प्रकार से हो रहा है, यदि आमदन हो रही है तो वह जानकारी भी बैलेंस शीट में दिखानी होगी। बैलेंस शीट को विभाग के अधिकारियों से लेकर आम अभिभावक भी देख सकेंगे। यदि स्कूल में शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है तो स्कूल पर कार्रवाई हो सकती है। स्कूल को जुर्माना लग सकता है या फिर उसे फीस कम संबंधी निर्णय लेना पड़ सकता है।

विभाग समय दें, जबाव नहीं मिलने पर हो कड़ी कार्रवाई

हाई कोर्ट के फैसले का शहर की चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन और पंजाब अंगेस्ट करप्शन ने स्वागत करते हुए विभाग से अपील की है कि वह पहले बैलेंस शीट अपलोड करने के लिए स्कूलों को निश्चित समय दें। समय मिलने के बावजूद यदि बैलेंस शीट अपलोड नहीं होती तो उस स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पंजाब अंगेस्ट करप्शन के प्रेसिडेंट सतनाम सिंह ने कहा कि एक बार समय देने के बाद यदि विभाग दोबारा से समय देता है तो स्कूल बैलेंस शीट में गड़बड़ कर सकते हैं जो कि विभाग और अभिभावकों के लिए परेशानी साबित हो सकती है। इसलिए शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द नोटिस जारी करते हुए बैलेंस शीट अपलोड करने का निर्देश प्राइवेट स्कूलों को जारी होना चाहिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.