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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले अलाटी 4 जून को आएं सीएचबी, निपटाए जाएंगे पुराने मामले

सीएचबी के अनुसार चार जून को एक विशेष शिविर भी लगाया जाएगा। इनमें सभी पेंडिंग आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड के अनुसार लंबित मामलों को अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा ताकि समय पर लोगों के काम हो सके।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Sun, 22 May 2022 01:21 PM (IST)Updated: Sun, 22 May 2022 01:21 PM (IST)
सेक्टर- 9 स्थित चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की नई बिल्डिंग।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के मकानों में रहने वाले लोगों के मकान को लेकर पुराने मामले पेंडिंग हैं तो ऐसे लोगों को राहत मिलेगी। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अब मकानों में वायलेशन के साथ कन्वींस ओर लीज लीड करवाने की भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सीएचबी ने पुराने आवेदन मामलों को निपटाना शुरू कर दिया है। बोर्ड ने इस काम के लिए 31 मार्च 2022 से पहले आवेदन किए गए सभी मामलों के लिए लोगों से जानकारी मांगी हैं ताकि इन केसों में सभी औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें मंजूर किया जाए। अब वायलेशन होने पर मकान ट्रांसफर करने की भी पाबंदी हटा दी गई है।

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सीएचबी के अनुसार चार जून को एक विशेष शिविर भी लगाया जाएगा। इनमें सभी पेंडिंग आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड के अनुसार लंबित मामलों को अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा, ताकि समय पर लोगों के काम हो सकें। बोर्ड के सीईओ यशपाल गर्ग ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

सीएचबी सीईओ यशपाल गर्ग ने बताया कि 31 मार्च 2022 से पहले जिन लोगों ने अलग-अलग केसों में आवेदन किया है, वह लोग अपने नाम, मकान नंबर, एप्लीकेशन का नाम, मोबाइल नंबर के साथ chbpending@gmail.com पर जानकारी भेज सकते हैं। सीएचबी की तरफ से जारी किए गए लेटर की स्कैन कॉपी भी साथ अटैच करें। तीन दिन के अंदर बोर्ड की तरफ से संबंधित आवेदक के साथ संपर्क किया जाएगा और सभी दस्तावेजों को पूरा करने के लिए उनकी सहायता की जाएगी।

शहर में 62 हजार हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं। इन मकानों में रहने वाले लोग वायलेशन को रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड शहर में 90 फीसद से ज्यादा मकानों में वायलेशन मानता है। बोर्ड के अनुसार किसी को नई वायलेशन नहीं करने दी जाएगी। वायलेशन वाले मकानों पर कार्रवाई करने पर रोक लगाई गई है। सीएचबी फेडरेशन के पदाधिकरी निर्मल दत्त का कहना है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के दिल्ली की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट कर वायलेशन को रेगुलर करना चाहिए।


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