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चंडीगढ़ की लड़की ने लगाए लव जिहाद का शिकार होने के आरोप

श्रीनगर के एक युवा पर लव जिहाद और गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ की एक नाबालिगा ने पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि चंडीगढ़ पुलिस उसकी शिकायत पर सही जांच नहीं कर रही है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Jul 2018 10:39 PM (IST)Updated: Wed, 18 Jul 2018 10:39 PM (IST)
चंडीगढ़ की लड़की ने लगाए लव जिहाद का शिकार होने के आरोप

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : श्रीनगर के एक युवा पर लव जिहाद और गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ की एक नाबालिगा ने पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि चंडीगढ़ पुलिस उसकी शिकायत पर सही जांच नहीं कर रही है।

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इस मामले में हाइकोर्ट में दायर याचिका में पीड़िता ने कहा है कि उसकी दोस्ती 2016 में फेसबुक के माध्यम से श्रीनगर के एक युवक से हुई थी। उस समय आरोपित ने खुद को हिंदू बताया था। नवंबर 2016 में दोनों चंडीगढ़ के एक होटल में मिले, जहा आरोपी आरोपित ने उसके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। जब लड़की ने इससे मना किया तो आरोपी श्रीनगर वापस लौट गया। लड़की का दावा है कि मई और जून 2017 में दो बार लड़के ने उसे श्रीनगर बुलाया। इस दौरान लड़के के परिवार के पाच सदस्यों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस दौरान आरोपित की ओर से पीड़िता की कुछ आपत्तिजनक फोटो खींचे जाने के चलते वह बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोपित की मा ने पीड़िता का जबरन गर्भपात भी कराया और उसके सारे पैसे और गहने भी छीन लिए। याचिकाकर्ता के वकील आर एस ढुल्ल ने अदालत को बताया कि इस मामले में 18 जुलाई 2017 को एफआइआर दर्ज कर ली थी परंतु सिर्फ नाबालिग आरोपित को एक बार गिरफ्तार किया गया और उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में आरोपित के मोबाइल फोन और आपराधिक साजिश में प्रयोग की गई चीजों को भी जब्त नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि पीड़िता की जान को खतरा है जिस पर जस्टिस अनिता चौधरी की पीठ ने पीड़िता का दसवीं का प्रमाण पत्र अदालत में पेश करने और ट्रायल कोर्ट में दायर चालान की कॉपी मंगवाते हुए सुनवाई को 12 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। हाइकोर्ट ने पीड़िता को सुरक्षा के लिए ट्रायल कोर्ट में मामला दर्ज करवाने को भी कहा है।


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