चंडीगढ़ में शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरेपितों की जमानत याचिका खारिज
सरकारी पक्ष के वकील ने दोनों की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी मामले के गवाहों के बयान कोर्ट में होने बाकी है। अगर आरोपितों को जमानत दी जाती है तो हो सकता है कि केस से जुडे गवाहों और सबुतों को नुकसान पहुंचाए।
चंडीगढ़, जेएनएन। आठ वर्ष के बच्चे की मां को शराब पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपितों की जिला अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपितों की पहचान पंजाब के संगरूर निवासी लक्की और मनदीप कुमार के रूप में हुई है। दोनों ने अपनी दायर याचिका में कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि केस की सुनवाई अभी लंबी चलेगी। जेल में उन्हें कोरोना महामारी से संक्रमित होने का डर है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
वहीं सरकारी पक्ष के वकील ने दोनों की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी मामले के गवाहों के बयान कोर्ट में होने बाकी है। अगर आरोपितों को जमानत दी जाती है तो हो सकता है कि केस से जुडे गवाहों और सबुतों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए दोनों को जमानत न दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपितों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
पंजाब के जिला मानसा निवासी पीड़िता ने इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसका पति के साथ झगड़ा हो रखा है, जिसकी वजह से वह अपने आठ वर्ष के बच्चे के साथ पटियाला में एक पीजी में रहती है। उसकी दोस्ती लक्की के साथ हुई थी। दोनों बातें भी करते थे और मिलते भी थे। इसी वर्ष छह जुलाई को लक्की ने उसको चंडीगढ़ बुलाया। पहले तो पीड़िता ने मना किया लेकिन बाद में वह चली गई। लक्की के साथ उसका दोस्त मनदीप भी था। थोड़ा घूमने के बाद लक्की पीड़िता को इंडस्ट्रियल एरिया के होटल में ले गया। जहां उसे बीयर और शराब में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया और उसके साथ दोनों ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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