कंट्री वेकेशन ने 71 हजार रुपये लेने के बाद भी नहीं दी मेंबरशिप
हैदराबाद की एक कंपनी पर आनलाइन तरीके से लोगों को ठगने के आरोप लगे हैं। मामला जब चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन-2 में पहुंचा तो कमीशन ने कंपनी पर 15 हजार रुपये हर्जाना व ब्याज दर सहित राशि वापस करने को कहा है।
जासं, चंडीगढ़। आनलाइन लोगों को लुभावने लालच देकर उनसे माेटी ठगने का एक ओर मामला सामने आया है, जहां पर हैदराबाद के सैफाबाद स्थित कंट्री वेकेशन कंपनी ने उपभोक्ता को झूठ बोलकर उससे 71 हजार रुपये ठग लिए। इस पर चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन-2 ने कंपनी पर 15 हजार रुपये का हर्जाना लगाया और नौ फीसद प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ 71 हजार रुपये की राशि वापस करने का आदेश दिया।
इसके साथ ही कंपनी पर मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 11 हजार रुपये देने को भी कहा। कंट्री वेकेशन पर सेक्टर-47ए के रहने वाले सूबा सिंह और उनकी पत्नी कुलविंदर कौर ने दस सितंबर 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिसकी अब सुनवाई हुई।
शिकायतकर्ताओं ने बताया कि संबंधित कंपनी के सदस्य बलजिंदर सिंह की ओर से किए गए वादों से आकर्षित होकर, उन्होंने उनकी कंपनी की सदस्यता खरीदने के लिए हामी भरी। इसके लिए उन्हाेंने दो सिंतंबर 2018 में एक 86 हजार रुपये का सेल एग्रीमेंट किया। 17 सितंबर 2018 को शिकायतकर्ताओं ने डेबिट कार्ड के माध्यम से 71,000 रुपये की राशि जमा की और उसके बाद बलजिंदर सिंह को 15,000 रुपये का नकद भुगतान किया।
कंपनी का कहना नहीं देना था कोई सदस्यता कार्ड
राशि देने के बाद जब शिकायतकर्ता ने सदस्यता के लिए कंपनी से संपर्क किया और उन्हें सूचित किया गया कि कोई सदस्यता कार्ड नहीं दिया जाना था। कंपनी ने उन्हें यह भी कहा कि यह कोई सदस्यता कार्ड नहीं ब्लकि सदस्यता विवरण प्रदान किया जाना था, जिसके लिए पांच हजार रुपये का भुगतान ओर करना था।इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी को पांच रुपये की नकद राशि का भुगतान किया।लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने उन्हें वेकेशन के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई।