इंश्योरड कार का क्लेम देने से किया इन्कार, अब देना होगा ढाई लाख रुपये हर्जाना Chandigarh News
27 मार्च 2017 को हादसे नसीम की कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन्होंने कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम की मांग की पर उसने इन्कार कर दिया।
चंडीगढ़, जेएनएन। इंश्योरड कार का क्लेम देने से इन्कार करने पर कंज्यूमर फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर हर्जाना लगाया है। फोरम ने सेक्टर-34 स्थित भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी को शिकायतकर्ता को 2,46,098 रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शिकातयकर्ता को इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा और आठ हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने का भी अादेश दिया है।
हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ निवासी नसीम अख्तर ने उपरोक्त कंपनी ने अपनी कार के लिए इंश्योरेंस कवर लिया था। यह इंश्योरेंस कवर 26 सितंबर, 2016 से 25 सितंबर, 2017 के लिए था। 27 मार्च, 2017 को नसीम का भाई शमीम अख्तर रात सवा आठ बजे बद्दी की तरफ जा रहा था। रास्ते मेंं कार के सामने एक पशु आ गया जिसे बचाने के चक्कर में शमीम ने जोर से ब्रेक लगाए। इस वजह से कार पलट गई लेकिन शमीम का बचाव हो गया।
हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। नसीम ने कार को मैकेनिक को दिखाया जिसने कार को ठीक करने के लिए 2,46,098 रुपये मांगे। नसीम ने कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम की मांग की लेकिन कंपनी ने देने सेे मना कर दिया। परेशान होकर नसीम ने कंज्यूमर फोरम मेंं शिकायत दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है।