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चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने गुप्ता बिल्डर पर लगाया 1.40 लाख का जुर्माना, हाई कोर्ट से लेकर जिला अदालत में भी केस दायर

लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में गुप्ता बिल्डर के खिलाफ न केवल चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग बल्कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट लेकर पंचकूला मोहाली और चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कई केस चल रहे हैं। गुप्ता बिल्डर के खिलाफ कई लोगों ने केस दायर किए हुए हैं।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Fri, 14 Jan 2022 03:22 PM (IST)Updated: Fri, 14 Jan 2022 03:22 PM (IST)
गुप्ता बिल्डर के खिलाफ कई लोगों ने केस दायर किए हुए हैं।

जागरण संवाददता, चंडीगढ़। लोगों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में फरार आरोपित गुप्ता बिल्डर्स के निदेशकों के खिलाफ चंडीगढ़ उपभोक्ता आयाेग ने दो शिकायतों की सुनवाई की। यह दोनों शिकायतें चंडीगढ़ के सेक्टर-15 के रहने वाले दंपत्ति ममता जैन और विनोद कुमार जैन ने साल 2021 में दी थी। शिकायतों की सुनवाई करते हुए आयोग ने प्रति शिकायत नौ फीसद प्रति वर्ष ब्याज के साथ 60 लाख रुपये (30 लाख रुपये प्रति शिकायत) वापस देने का आदेश दिया। गुप्ता बिल्डर्स पर शिकायतकर्ताओं को मानसिक परेशान करने पर एक लाख चालिस हजार रुपये (70 हजार रुपये प्रति शिकायत) हर्जाना लगाया। वहीं केस खर्च के तौर पर 60 हजार रुपये (30 हजार रुपये प्रति शिकायत) जमा करने को भी कहा।

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शिकायर्ता दंपत्ति ने गुप्ता बिल्डर्स के जीबीपी सेंट्रम प्रोजेक्ट में 475.13 और 541.44 स्क्वेयर यार्ड के दो कमर्शियल साइट्स बुक की थी। इसके लिए उन्होंने गुप्ता बिल्डर्स के निदेशकों सतिश गुप्ता, रमन गुप्ता और प्रदीप गुप्ता को 30 लाख रुपये प्रत्येक साइट के लिए एडवांस दिए थे। निदेशकों की तरफ से 5 साल तक दोनों साइट्स का शिकायतकर्ता को पोजेशन नहीं दिया गया। पोजेशन के लिए तीन लाख रुपये (डेढ़ लाख रुपये प्रति साइट) की अतिरिक्त मांग कर रहे थे।

सभी निदेशक भगौड़े, आयोग में कोई नहीं हुआ पेश

आयोग ने गुप्ता बिल्डर्स के सेक्टर-34 स्थित आफिस में नोटिस भेजा था, लेकिन कोई भी पक्ष रखने के लिए आयोग में पेश नहीं हुआ। लोगों से करोड़ों रुपये धोखाधड़ी करके गुप्ता बिल्डर्स के सभी अधिकारी भागे हुए हैं। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि गुप्ता बिल्डर्स से उन्हाेंने 2016 में डील की थी और तभी से वह उन्हें लटका रहा था।

साइट्स पर काम भी नहीं किया पूरा

शिकायतकर्ताओं ने कई बार निदेशकों से साइट पर जाकर कार्य को देखने की इच्छा जताई थी। लेकिन हर बार गुप्ता बिल्डर्स के निदेशकों ने उन्हें यह कह कर टाल दिया कि साइट पर काम चल रहा है और जल्द पूरा हो जाएगा। जब शिकायतकर्ताओं ने स्वंय जाकर साइट पर देखा तो वहां पर कोई कार्य शुरू ही नहीं हुआ था। इसके बाद से निदेशकों ने शिकायर्तकर्ताओं की कॉल भी उठानी बंद कर दी।

हाई कोर्ट से लेकर चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे केस

लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में गुप्ता बिल्डर के खिलाफ न केवल चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग बल्कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट लेकर पंचकूला, मोहाली और चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कई केस चल रहे हैं। यहां तक कि चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग में पिछले वर्ष से लेकर अभी तक गुप्ता बिल्डर्स के खिलाफ करीब 25 शिकायतों का निपटारा हो चुका हैं।


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