चंडीगढ़ में अब नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन, शादी में फोटोग्राफरों को भी DC Office से लेनी होगी मंजूरी Chandigarh News
डीसी मंदीप सिंह बराड़ ने धारा 144 के आदेश जारी कर जनवरी 2020 तक शहर में किसी भी निजी कार्यक्रम का आयोजन के दौरान ड्रोन व लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर रोक लगा दी है।
चंडीगढ़, जेएनएन। शहर में खुलेआम उड़ रहे ड्रोन और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर डीसी ऑफिस ने पाबंदी लगा दी है। डीसी ऑफिस की बिना मंजूरी के शहर में अब किसी भी समारोह या कार्यक्रम में फोटो या वीडियोग्राफी आदि के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
एसएसपी चंडीगढ़ निलांबरी जगदाले ने डीसी चंडीगढ़ को लेटर लिखकर शहर में खुलेआम उड़ रहे ड्रोन पर सिक्योरिटी परपस से पाबंदी लगाने के लिए आग्रह किया था। इस पर डीसी मंदीप सिंह बराड़ ने धारा 144 के आदेश जारी कर जनवरी 2020 तक शहर में किसी भी निजी कार्यक्रम का आयोजन के दौरान ड्रोन व लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर रोक लगा दी है। ड्रोन का इस्तेमाल करने से पहले डीसी ऑफिस से मंजूरी लेनी होगी।
विवाह आदि समारोह में ड्रोन के लिए लेनी होगी मंजूरी
चंडीगढ़ के डीसी मंदीप सिंह बराड़ ने जो आदेश जारी किए है, उसके मुताबिक शहर में किसी भी निजी कार्यक्रम व समारोह यहां तक कि विवाह आदि कार्यक्रम में भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए डीसी ऑफिस से मंजूरी लेनी होगी। बिना मंजूरी के अगर शहर में किसी भी जगह ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए पकड़े जाने पर धारा 144 के उल्लंघन के तहत व्यक्ति विशेष पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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