नियमों में उलझा चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब और सेंट्रल सर्विसेज रूल्स में क्लर्क के ग्रेड पे का तालमेल नहीं बना पा रहे अधिकारी
चंडीगढ़ प्रशासन पंजा और सेंट्रल सिविल सर्विसेस रूल्स को लेकर उलझन में है। चार महीने बीत जाने के बावजूद प्रशासन केंद्रीय सेवा नियम लागू नहीं कर पाया है। इसकी बड़ी वजह ग्रेड पे को लेकर आ रही है।
बलवान करिवाल, चंडीगढ़। एक अप्रैल 2022 से चंडीगढ़ में सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स लागू किए गए थे। चार महीने बाद भी यह कागजों तक ही सीमित हैं। ग्राउंड लेवल पर अभी भी पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स ही लागू हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पदों के पे स्केल का तालमेल बनाने में आ रही है।
पंजाब सर्विसेज रूल्स में जो नियम और पे स्केल था वह सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स में नहीं है। क्लर्क के पदों को लेकर यही दिक्कत सामने आ रही है। केंद्रीय नियमों के तहत क्लर्क की भर्ती 12वीं और ग्रेजुएशन की योग्यता के आधार पर दो अलग-अलग पे स्केल पर होती है। 12वीं बेस पर भर्ती होने वाले क्लर्कों का ग्रेड पे स्केल 1900 और ग्रेजुएशन बेस पर 2400 रुपये होता है।
वहीं पंजाब सर्विस रूल्स के तहत क्लर्क का ग्रेड पे स्केल 3200 रुपये है। ऐसे में केंद्र के दोनों ग्रेड पे से पुराना ग्रेड पे का तालमेल नहीं हो रहा। अब अगर केंद्रीय नियमों के तहत इसका ग्रेड पे करें तो कर्मचारियों की सैलरी कम हो जाएगी। जबकि नियम लागू करना अनिवार्य है। इसी उधेड़ बुन में प्रशासन है। प्रशासन ने यह नियम लागू करने के लिए जो कमेटी होम सेक्रेटरी के अधीन गठित कर रखी है। यह कमेटी बैक टू बैक कई मीटिंग के बाद भी इस मसले का हल नहीं निकाल पाई है।
ग्रुप डी का पद होगा खत्म
सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स में ग्रुप डी कैटेगरी का पद नहीं है। रेगुलर भर्ती इन पदों पर नहीं हो सकती। सीधे ग्रुप सी कैटेगरी का पद ही है। जबकि चंडीगढ़ में पहले पंजाब रूल्स होने से ग्रुप डी कैटेगरी के सैकड़ों रेगुलर कर्मचारी हैं। अब इन सभी को ग्रुप सी प्रमोट किया जाएगा। साथ ही आगे कभी ग्रुप डी कैटेगरी की रेगुलर भर्ती भी नहीं होगी।
प्रमोशन और भर्ती पुराने नियम से
अभी पुराने और नए नियमों को लेकर कई उलझन है। प्रशासन के अधिकारी इनका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई रास्ता अभी निकलता नहीं दिख रहा। इस वजह से फिलहाल पदों को खत्म होने से बचाने के लिए प्रशासन ने पुराने नियमों के तहत ही नए पद भरने और प्रमोशन करने का फैसला लिया है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स में दो साल तक अगर पद खाली रहता है तो वह खत्म हो जाता है। फिर चाहे उसका पत्राचार या भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो जाए। दो साल में प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। जबकि पंजाब सर्विस रूल्स में ऐसा नहीं था। उसमें अगर प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अधर में होती है तो भी पद खत्म नहीं होते। इसको देखते हुए ही प्रशासन ने अभी पुराने नियमों के तहत भर्ती और प्रमोशन का फैसला लिया है।