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सड़क किनारे गाड़ी पार्क कर फोन पर बात करना पड़ेगा महंगा, कटेगा चालान

अभी नियम शहर के तीन प्रमुख मध्य मार्ग दक्षिण मार्ग और उद्योग पथ पर लागू होंगे। जाम सड़क हादसे राेकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट-2017 के ऑर्टिकल-22 के तहत फैसला लिया गया है।

By Edited By: Published: Fri, 31 Jan 2020 08:53 PM (IST)Updated: Sat, 01 Feb 2020 11:52 AM (IST)
सड़क किनारे गाड़ी पार्क कर फोन पर बात करना पड़ेगा महंगा, कटेगा चालान
सड़क किनारे गाड़ी पार्क कर फोन पर बात करना पड़ेगा महंगा, कटेगा चालान

चंडीगढ़, [कुलदीप शुक्ला]। शहर में शनिवार से सड़क किनारे गाड़ी पार्क कर फोन पर बात करने, किसी का इंतजार, पिक एंड ड्रॉप और ग्रीन लाइट के इंतजार में स्लीप रोड ब्लॉक करने पर ट्रैफिक पुलिस चालान करेगी। अभी नियम शहर के तीन प्रमुख मध्य मार्ग, दक्षिण मार्ग और उद्योग पथ पर लागू होंगे। पब्लिक को जाम और सड़क हादसों से बचाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट-2017 के ऑर्टिकल-22 के तहत फैसला लिया गया है। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशानुसार गाड़ियों पर पदनाम के स्टीकर लगाने वाले वाहन चालकों का पुलिस चालान कर रही है।

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पिक-एंड ड्रॉप, इंतजार और जरूरी कॉल पर यहां रुके

  • पिक एंड ड्रॉप और जरूरी कॉल अटैंड करने के लिए स्टॉपेज या स्लीप रोड पर रुकें।
  • किसी का इंतजार करने के लिए समीप की पार्किंग का इस्तेमाल करें।
  • वाहन को सड़क पर उसकी कैटेगरी वाली लेन में ही चलाएं।
  • सड़क पर गाड़ी में टेक्निकल प्रॉब्लम होने पर इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर चलाकर रोकें।  
  • ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकने से पहले ध्यान रहे कि साइड वाली स्लीप रोड ब्लॉक न हो।

चालान भुगतान के नियम

पहली बार: 500 रुपये 

दूसरी बार: 1000 रुपये

तीसरी बार: कोर्ट से निर्धारित

नियम लागू करने की वजह

  • हादसों और जाम से बचाव वाहन चालकों के अचानक गाड़ी रोकने (खासकर ऑटो) से हादसों पर लगाम।
  • मुख्य सड़कों के किनारे गाड़ी लगाकर फोन पर बात, इंतजार एंड पिक-एंड ड्रॉप के कारण जाम से बचाव।  
  • ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन लाइट के इंतजार में खड़े वाहन चालकों द्वारा स्लीप रोड जाम की समस्या से बचाव।

सड़क पर इन सुधारों की जरूरत

  • शहर के सभी मुख्य मार्गों, चौकों, लाइट प्वाइंट्स पर लेन मार्किंग होनी चाहिए। अभी काफी कम हैं।  
  • सभी मार्गों पर एक तय दूरी पर नो पार्किंग और नो स्टॉपेज के साइन बोर्ड होने चाहिए।
  • इंडियन रोड कांग्रेस (आइआरसी) के तहत रोड मार्किंग, नियमों के प्रतीक की दूरी सहित अन्य चीजें स्टैंडर्ड साइज में होना चाहिए।

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