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Bribe Case : फूड सप्लाई इंस्पेक्टर राजेश बंसल के खिलाफ चालान पेश Chandigarh News

आरोप है कि राजेश ने अंबाला के बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी को बाजरा डिपो ट्रांसफर करवाने के नाम पर दो लाख 85 हजार रुपये की डिमांड की थी।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 13 Feb 2020 09:23 AM (IST)Updated: Thu, 13 Feb 2020 09:23 AM (IST)
Bribe Case : फूड सप्लाई इंस्पेक्टर राजेश बंसल के खिलाफ चालान पेश Chandigarh News

चंडीगढ़ , जेएनएन। ढाई लाख रुपये रिश्वत की मांग के मामले में हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स इंस्पेक्टर राजेश बंसल के खिलाफ सीबीआइ ने जिला अदालत में चालान पेश कर दिया है। अब 24 फरवरी से केस का ट्रायल शुरू होगा। इस मामले में बंसल की मुशिकलें बढ़ सकती है। 

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सीबीआइ ने ट्रैप लगा किया था गिरफ्तार

आरोप है कि राजेश ने अंबाला के बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी को बाजरा डिपो ट्रांसफर करवाने के नाम पर दो लाख 85 हजार रुपये की डिमांड की थी। रिश्वत की पहली किश्त डेढ़ लाख रुपये लेते के दौरान सीबीआइ ने ट्रैप लगा 22 नवंबर, 2019 को सेक्टर सात की मार्केट से राजेश को गिरफ्तार किया था। सीबीआइ को दी शिकायत में अंबाला स्थित बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हेमंत कुमार ने बताया था कि कंपनी में उसके दो पार्टनर रोक्सी और अभिषेक भी हैं।

हरियाणा सरकार ने निकाला था टेंडर

हरियाणा सरकार ने पंचकूला और अंबाला के डिपो में बाजरा ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेंडर निकाला था। बाजरा रेवाड़ी से इन शहरों में ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन हेमंत ने देखा कि इसके लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं, वह कम हैं। इसके लिए वह अभिषेक के पिता सुनील कुमार के साथ सेक्टर-17 स्थित हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स के ऑफिस में डॉयरेक्टर से मिलने गए थे। जब वह आने लगे तो ऑफिस के बाहर उन्हें राजेश ने आकर बोला कि काम हो जाएगा। 

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