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सीबीआई ने किया जसविंदर को जमानत दिए जाने का विरोध, कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहीं पूर्व एसएचओ

मनीमाजरा थाना की पूर्व एसएचओ जसविंदर के वकील ने याचिका पर बहस करने के लिए एक दिन का समय मांगा है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Mon, 14 Sep 2020 06:34 PM (IST)Updated: Mon, 14 Sep 2020 06:34 PM (IST)
सीबीआई ने किया जसविंदर को जमानत दिए जाने का विरोध, कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहीं पूर्व एसएचओ

चंडीगढ़ [राजन सैनी] रिश्वत मामले में आरोपित मनीमाजरा थाना की पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर की जमानत का सोमवार को सीबीआइ ने पुरजोर विऱोध किया। अदालत में अपना जवाब दायर करते हुए सीबीआइ वकील ने दलील दी कि मामले की जांच अभी चल रही है। अभी केस का चालान भी पेश नहीं हुआ है। कोर्ट में गवाहों के बयान होने बाकी हैं। ऐसे में आरोपित गवाहों और सुबुतों के छेड़छाड़ कर सकती है। वहीं, आरोपित केस दर्ज होने के बाद 25 दिन तक फरार भी रही। इसके अलावा जसविंदर अभी जांच में भी सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए आरोपित को अभी जमानत न दी जाए।

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वहीं जसविंदर के वकील ने याचिका पर बहस करने के लिए एक दिन का समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें एक दिन का समय देते हुए याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को देने की बात कही है। जसविंदर ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। सीबीआइ जिन पांच लाख रुपये की बात कर रही हैए, वह दोनों पक्षों में समझौते के बाद तय हुई राशि थी।

यह था मामला

मनीमाजारा निवासी गुरदीप सिंह ने सीबीआइ को बीती 26 जून को शिकायत दी थी कि मनीमाजरा थाना एसएचओ जसविंदर कौर ने फोन कर उससे कहा है कि उसके खिलाफ उनके पास शिकायतकर्ता रणधीर सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 27 से 28 लाख की धोखाधड़ी करने की शिकायत आई है। जसविंदर कौर ने मामले की सेटलमेंट करने और उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं करने की एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद वह बिचौलिए भगवान सिंह को पंजाब के जिला संगरूर के मेहलन चौंक पर पहली किश्त के रूप में दो लाख रुपये भी दे आए। लेकिन इसके बाद जब वह एक लाख रुपये की दूसरी किश्त देने के लिए गए तो ट्रैप लगाकर बैठी सीबीआइ ने भगवान सिंह को रंगे हाथ पकड़ लिया था।


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