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रात 12 बजे के बाद कई डिस्कोथेक में बज रहा था DJ, पुलिस ने की कार्रवाई Chandigarh News

क्लबों में हर कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रात 12 बजे के बाद शराब परोसी जाती है हुक्कों का प्रयोग खुल कर किया जाता है और ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है।

By Edited By: Published: Mon, 23 Sep 2019 11:27 PM (IST)Updated: Tue, 24 Sep 2019 02:59 PM (IST)
रात 12 बजे के बाद कई डिस्कोथेक में बज रहा था DJ, पुलिस ने की कार्रवाई Chandigarh News

मोहाली, जेएनएन। डिस्को क्लब वॉकिंग स्ट्रीट में गोलीकांड में मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते में तैनात एक कमांडो की गोली मारकर हत्या के बाद में मोहाली पुलिस की ओर से डिस्को क्लब के खिलाफ लगातार सख्ती की जा रही है। पुलिस ने शनिवार रात 12 बजे के बाद डिस्को क्लब में ऊंची आवाज में डीजे बजाने के आरोप में यहां के ढकोली क्षेत्र में पड़ते हिप्नोटिक्स डिस्को क्लब के मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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मामले संबंधित जानकारी देते हुए ढकोली पुलिस ने बताया कि डीसी मोहाली की ओर से जिले में डिस्को क्लब में रात 12 बजे तक ही नाइट पार्टी करने की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि डिस्को क्लब के प्रबंधकों को इस नियम बारे पहले से ही पता है। परंतु इसके बावजूद क्लब के प्रबंधक देर रात तक ऊंची आवाज में डीजे बजाकर पार्टियां कर नियमों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार रात को पंचकूला सड़क पर स्थित हिप्नोटिक्स डिस्को क्लब में रात 12 बजे से ऊंची आवाज में डीजे बजाकर नाइट पार्टी की जा रही थी।

ढकोली पुलिस ने क्लब के मैनेजर अनुपम सैनी के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत केस दर्ज किया है, फिलहाल आरोपित फरार है। 12 बजे के बाद भी परोसी जाती है शराब जिक्रयोग है कि पुलिस द्वारा इन क्लब पर लगातार केस दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की कारवाई केवल धारा 188 तक ही सीमित होती है। जबकि इन क्लब में हर कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। क्लब में रात 12 बजे के बाद शराब परोसी जाती है, हुक्कों का प्रयोग खुल कर किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है। जिससे पुलिस की कार्रवाई से यह प्रतीत होता है कि पुलिस भी महज दिखावे की ही कार्रवाई कर हल्की धारा ही लगती है। क्योंकि धारा 188 के मामले में आरोपी को थाने से ही जमानत मिल जाती है।


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