मासिक रेंट नहीं जमा कराने वाले 227 फ्लैटों की अलॉटमेंट होगी कैंसिल Chandigarh News
तीन नोटिस के बाद भी 227 अलॉटियों ने अपना बकाया जमा कराना उचित नहीं समझा। अब सबसे पहले इन्हीं की अलॉटमेंट कैंसिल होगी।
चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड पहली बार मासिक रेंट जमा नहीं कराने वाले 227 फ्लैट की अलॉटमेंट रद करने जा रहा है। ये वे अलॉटी हैं जिन्होंने तीन बार कैंसेलेशन नोटिस के बाद भी अपना बकाया रेंट जमा नहीं कराया है। अब इनकी फ्लैट अलॉटमेंट कैंसल करने की फाइनल प्रक्रिया बोर्ड ने शुरू कर दी है। इन्हें 31 अगस्त तक अंतिम मौका अपना बकाया जमा कराने का दिया गया है।
ऐसा नहीं करने पर बोर्ड सितंबर के पहले सप्ताह में सभी की अलॉटमेंट रद कर देगा। इससे पहले बोर्ड ने जून में अलॉटियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बकाया रेंट जमा कराने के लिए सात अलग-अलग जगह कैंप लगाए थे। ये कैंप धनास, रामदरबार, मौलीजागरां, सेक्टर-38वेस्ट, सेक्टर-49, सेक्टर-56 और इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में लगाए गए थे।
इसके बाद जुलाई में भी इन सभी जगहों पर तीन दिवसीय कैंप लगाए गए थे। बावजूद इसके हजारों अलॉटियों ने रेंट जमा कराना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि बोर्ड ने इन कैंप से करीब 10 करोड़ रुपये की रिकवरी की थी। अभी भी 20 करोड़ से अधिक की राशि अलॉटियों के पास फंसी है। महज 800 रुपये रेंट भी नहीं भरते सीएचबी ने पुनर्वास योजना के तहत शहर में 18 हजार से अधिक फ्लैट आवंटित किए हैं।
लाखों रुपये का फ्लैट अलॉटियों को महज 800 रुपये के मासिक रेंट पर दिया जाता है। हर पांच साल बाद इसमें 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है। 20 साल की लीज के बाद फ्लैट अलॉटी के नाम हो जाता है और उसको इसके बाद रेंट जमा कराने से भी मुक्ति मिल जाती है। बावजूद इसके लिए अलॉटी इतना कम रेंट भी जमा कराने से बचते हैं।
छह हजार को नोटिस किए थे जारी
इससे पहले कैंप के बाद भी रेंट जमा नहीं कराने पर सीएचबी ने छह हजार अलॉटियों को शोकॉज नोटिस जारी किए थे। इसके बाद कुछ ने ही अपना बकाया क्लीयर किया। इनमें 275 अलॉटियों को बोर्ड ने कैंसेलेशन के तीन नोटिस जारी किए थे। तीन नोटिस के बाद भी 227 अलॉटियों ने अपना बकाया जमा कराना उचित नहीं समझा। अब सबसे पहले इन्हीं की अलॉटमेंट कैंसल होगी। इन अलॉटीज की लिस्ट बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है।
बार-बार मौका देने के बाद भी कुछ अलॉटी अपना बकाया रेंट जमा नहीं करा रहे। तीन नोटिस के बाद भी ऐसा नहीं करने वाले अलॉटियों की कैंसेलेशन का फैसला बोर्ड ने ले लिया है। अंतिम ऑर्डर सितंबर के पहले सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे।
-यशपाल गर्ग, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएचबी।