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Cabinet meeting: पंजाब के विशेष सत्र में हरियाणा के MLA को भी न्योता, निजी स्कूलों में फीस के लिए भी बनेगी नियमावली

पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 15वीं पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए सभी औपचारिकताओं को मंजूरी दे दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 01 Nov 2019 08:53 PM (IST)Updated: Sat, 02 Nov 2019 12:55 PM (IST)
Cabinet meeting: पंजाब के विशेष सत्र में हरियाणा के MLA को भी न्योता, निजी स्कूलों में फीस के लिए भी बनेगी नियमावली
Cabinet meeting: पंजाब के विशेष सत्र में हरियाणा के MLA को भी न्योता, निजी स्कूलों में फीस के लिए भी बनेगी नियमावली

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल ने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित विधानसभा का विशेष सत्र छह नवंबर को बुलाने की मंजूरी दे दी है। इस सत्र की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए हरियाणा विधानसभा के सभी सदस्यों को भी न्योता दिया जाएगा। 

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यह विशेष सत्र पहले सिख गुरु की शिक्षाओं के प्रचार एवं प्रसार करने के लिए बुलाया गया है। मंत्रिमंडल ने इस विशेष सत्र की तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जो छह नवंबर को सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक बुलाया गया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी शामिल होंगे।

मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हुए शांति और सर्वधर्म समभाव को उत्साहित करने के लिए 550वें प्रकाश पर्व के जश्नों के हिस्से के तौर पर 'श्री गुरु नानक देव जी अवार्ड' शुरू करने का फैसला किया। इस अवॉर्ड में एक सम्मान पत्र और 11 लाख रुपये नकद इनाम शामिल होगा। अवॉर्ड हर साल दिया जाएगा और इसके लिए चयन ज्यूरी करेगी जो राज्य सरकार द्वारा बनाई जाएगी।

प्राइवेट स्कूलों में फीस को रेगूलेट करने के लिए बनेगी नियमावली

पंजाब सरकार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वालेे बे-आसरा बच्चों के लिए नियमावली बनाएगी, ताकि फीस अदा न करने की स्थिति में उनकी पढ़ाई उसी स्कूल से पूरी हो सके। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब रेेगूलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट, 2016 को बिल के रूप में विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है।

सलाहकारों को आफिस आफ प्राफिट से बाहर से करने के बिल को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब स्टेट लेजिसलेचर (प्रीवेंशन ऑफ डिस्क्वालीफिकेशन) एक्ट 1952 में संशोधन करने का फैसला किया है, जिससे मुख्यमंत्री के योजना और राजनीतिक मसलों के सलाहकारों को लाभ के पद से अयोग्य ठहराए जाने से बाहर रखा जा सकेगा। एक्ट की धारा 2 में संशोधन का बिल पंजाब विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। इस संशोधन से पंजाब विधानसभा के मेेंबर की इस कैटागरी में नियुक्ति होने पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा।

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