बुड़ैल जेल से चेकबुक चोरी कर 27 लाख निकालने के आरोपित को मिली जमानत Chandigarh News
कोर्ट ने पचास हजार रुपये के मुचलके व एक व्यक्ति की गारंटी पर अमनदीप को जमानत दी हैं। इससे पहले आरोपित एक अन्य मामले में सजा काटकर नवंबर 2017 में जेल से रिहा हुआ था।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बुड़ैल जेल से चेकबुक चोरी कर 27 लाख रुपये निकालने के मामले में आरोपित कैदी अमनदीप सिंह को पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी हैं। कोर्ट ने पचास हजार रुपये के मुचलके व एक व्यक्ति की गारंटी पर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि पर अमनदीप को जमानत दी हैं।
कोर्ट को बताया गया कि आरोपी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आरोप तय कर दिए हैं और अब आरोपित से पूछताछ की जरूरत नहीं है। ट्रायल लंबा चल सकता हैं और आरोपी 18 दिसंबर 2018 से जेल में बंद हैं ऐसे में अब उसे जमानत दी जानी चाहिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अमनदीप को जमानत देने का आदेश जारी किया। हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित सजा काटकर नवंबर 2017 में जेल से रिहा हुआ था। इसी बीच उसने चेकबुक चोरी कर ली थी। आरोपित ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के फर्जी साइन कर कैदियों को मिलने वाले फंड खाते से यह राशि निकाल ली थी। आरोपी ने राशि एक साथ न निकालकर किस्तों में निकाली।
मामले के अनुसार 11 दिसंबर, 2018 को जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने जेल के खाते की जांच की तो पता चला कि कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ था। इसके बावजूद फंड खाते से 27 लाख रुपये गायब हैं। हैरानी की बात यह है कि जेल प्रशासन को पता ही नहीं चल पाया कि खाते से रुपये निकाले जा रहे हैं। बैंक की ट्रांजेक्शन चेक करने पर खुलासा हुआ था कि अमनदीप के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में रुपये ट्रांसफर हो रहे हैं। मामले में दर्ज कराई एफआइआर के मुताबिक जांच में पता चला कि कैदी अमनदीप ने ही चेकबुक चोरी कर रुपये निकलवाए हैं।